
मुंबई 26/11 हमले के आरोपी हाफिज सईद को 31 साल की सज़ा, एंटी टेरर कोर्ट ने लिया फैसला

Hafiz Saeed sentenced to 31 years Jail: पाकिस्तान के एंटी टेरर कोर्ट ने हाफिज सईद को अवैध फंडिंग के मामले में 31 साल कैद की सज़ा सुनाई है. वहीं आतंकी हाफिज पर 340000 का जुर्माना लगाते हुए पूरी संपत्ति को जब्त करने के निर्देश दिए हैं. बता दें कि हाफिज सईद को संयुक्त राष्ट्र वैश्विक आतंकी घोषित कर चुका है. अमरीका ने इस आतंकी को पकड़ने के लिए 10 मिलियन डॉलर का इनाम रखा है.
आतंकी हाफ़िज़ सईद मुंबई 26/11 हमले का मास्टर माइंड है. जमात उद दावा का प्रमुख आतंकी हाफिज सईद ने ही मुंबई आतंकी हमले की साजिश पाकिस्तान से रची थी. इस हमले में भारत के 161 लोग मारे गए थे.
पाकिस्तान आतंकी को पनाह देता है तो सज़ा कैसे दे दिया
जिस आतंकी को अमेरिका की सीक्रेट सर्विस एजेंसी ढूढ़ रही है, भारत सरकार और खफा एजेंसी इसे फांसी में लटकाने के लिए हाफिज सईद को पकड़ना चाहती हैं. वहीं आतंकी को पाकिस्तानी आर्मी पनाह दिए हुए है. सैकङों लोगों की जिंदगी छीनने वाले आतंकी को पाकिस्तानी जैसा देश दूसरे देशों से बचा कर रखता है. पाकिस्तानी टेरर कोर्ट ने आतंकी को सजा सुनाई तो जरूर है लेकिन वह जेल में मौज से रहेगा।
उसे सज़ा इसी लिए हुई है क्योंकि इंटरनेशनल कोर्ट और यूनाइटेड नेशन का दबाव रहता है. वरना इतने सालों से आतंकी पाकिस्तान में खुला घूम रहा था और उसे जेल भेजने की हिम्मत पाकिस्तानी सरकार नहीं कर पाती थी. पाकिस्तानी टेरर कोर्ट ने उसे 31 सालों की सज़ा सुनाई है जबकि आतंकियों के लिए एक ही सज़ा सबसे सटीक होती है वो है सज़ा ए मौत




