MP: कांग्रेस नेता अजय सिंह राहुल पर दायर घरेलू हिंसा की अर्जी खारिज
भोपाल। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह की पत्नी सरोज कुमारी की ओर से केरवा कोठी में रहने और बेटे पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह पर घरेलू हिंसा का आरोप लगाकर दायर अर्जी को अदालत ने खारिज कर दिया है। बुधवार को मजिस्ट्रेट गौरव प्रज्ञानन ने यह आदेश दिये हैं। अदालत ने आदेश में अजय सिंह और उनकी मां के बीच में पूर्व में हुए पारिवारिक बंटवारे को आधार माना है। मजिस्ट्रेट ने लिखा है कि न्यायालय के मत में जब किसी परिवार के सदस्य अपना पृथक आवास अलग स्थान पर बना लेते हैं और निवास करने लगते हैं तो उनके मध्य घरेलू नातेदारी समाप्त हो जाती है। वह व्यक्ति जिसने अपना पृथक से आवास बना लिया है एवं घरेलू नातेदारी समाप्त कर ली है तो वह घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम के तहत आवेदन प्रस्तुत नहीं कर सकता है।
पार्टीशन डीड बनी आधार सुनवाई के दौरान अजय सिंह के वकील सैयद साजिद अली ने बताया कि सरोज सिंह और अजय सिंह के बीच पूर्व में ही सभी पारिवारिक संपत्तियों को लेकर पार्टीशन डीड (बंटवारा) हो चुका था। पार्टीशन डीड को अदालत में पेश किया गया। इसके अलावा मामले में आई डीआइआर रिपोर्ट भी विस्तृत न होकर त्रुटिपूर्ण थी। रिपोर्ट में सरोज सिंह के साथ घरेलू हिंसा कब, कहां और किसके सामने हुई इस बात का उल्लेख नहीं था। साथ ही अजय सिंह ने मां को कभी भी केरवा कोठी आने से नहीं रोका। अदालत ने यह तर्क सुनने के बाद याचिका खारिज करने के आदेश दिए।
यह है मामला पिछले साल 19 जून को सरोज कुमारी अपनी बेटी के साथ अदालत पहुंचकर बेटे राहुल सिंह, बहु सुनीता सिंह, बड़े बेटे अभिमन्यु सिंह पर घरेलू हिंसा के तहत मामला पेश किया था। सरोज कुमारी ने आरोप लगाया था कि बेटा राहुल पत्नी के दबाव में केरवा कोठी में नहीं रहने दे रहा है। उन्होंने अदालत से मांग की थी कि उन्हें केरवा कोठी देवश्री में रहने की इजाजत दी जाए।<