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चारा घोटाला डोरंडा ट्रेजरी केस: लालू प्रसाद यादव को 5 साल की जेल, 139 करोड़ का गबन

चारा घोटाला डोरंडा ट्रेजरी केस: लालू प्रसाद यादव को 5 साल की जेल, 139 करोड़ का गबन
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Lalu Yadav Jailed For Chara Ghotala Doranda Treasury Case: जैसे ही अदालत ने अपना फैसला सुनाया लालू प्रसाद यादव का ब्लड प्रेशर बढ़ने लगा.

Lalu Yadav Jailed For Chara Ghotala Doranda Treasury Case: RJD प्रमुख, बिहार के पूर्व सीएम और करोड़ों का गबन करने वाले दोषी लालू प्रसाद यादव को एक बार फिर से जेल में रहना पड़ेगा, देश के सबसे बड़े घोटालों में से एक चारा घोटाला के पांचवे केस में भी लालू दोषी पाए गए हैं और इसी के साथ कोर्ट ने उन्हें 5 साल की जेल की सज़ा सुनाई है।

बता दें कि चारा घोटाला के डोंडरा केस में कोर्ट ने लालू सहित 38 और दोषियों को 15 फरवरी को दोषी करार दिया था और 21 फरवरी सोमवार को सभी आरोपियों को सज़ा सुनाई गई है। लेकिन लालू के वकील का कहना है कि वो इस मामले की अपील हाईकोर्ट में करेंगे और हाईकोर्ट ने लालू को जमानत मिल जाएगी।

जैसे सज़ा सुनाई लालू की तबियत बिगड़ने लगी

जैसे ही अदलात ने चारा घोटाला के दोषियों को सज़ा सुनाई वैसे ही लालू यादव की तबियत बिगड़ने लगी, उनका ब्लडप्रेशर बढ़ने लगा. ब्लड शुगर 160 के स्तर में पहुंच गया और उनके हाथ-पांव कांपने लगे. डॉक्टर्स ने बताया की सुनवाई के पहले ही लालू को टेंशन थी और वह काफी मायूस थे. बता दें की लालू प्रसाद यादव शुगर, बीपी सहित किडनी की समस्या से ग्रसित हैं.

लालू को चारा घोटला में कई बार सज़ा मिली

लालू यादव को कोर्ट से सज़ा मिलने का सिलसिला साल 2013 से शुरू हुआ,

  • साल 2013 में चाईबासा ट्रेजरी में फर्जी तरीके से 37.7 करोड़ की निकासी में उन्हें 5 साल की जेल की सज़ा हुई थी
  • साल 2017 में देवघर ट्रेजरी से 80 लाख रुपए के गबन के मामले में उन्हें 3.5 साल की सज़ा हुई
  • साल 2018 में चाईबासा ट्रेजरी से 33.67 लाख रुपए के अवैध निकासी में 5 साल की सज़ा हुई.
  • साल 2018 में दुमका ट्रेजरी से 3.13 करोड़ रुपए की फर्जी तरीके से हुई निकासी में 7 साल की सज़ा हुई, यह सबसे बड़ी सज़ा थी. दो अलग-अलग धाराओं में 7-7 साल की सज़ा हुई थी
  • और अब साल 2022 में चारा घोटाला के डोंडरा केस में 5 साल की सज़ा हुई है

लालू के साथ और 38 दोषी कौन हैं

इस मामले में लालू प्रसाद यादव, डॉ आरके राणा, बेक जूलियस, नित्य नन्द कुमार सिंह, महेंद्र प्रसाद, देवेंद्र प्रसाद श्रीवास्तव, डॉ राधा रमन सहाय, कृष्ण मोहन प्रसाद, जुनुल भेंगराज, ब्रज नंदन शर्मा, राम प्रकाश राम, जसवंत सहाय, रविंद्र कुमार सिंह, प्रभात कुमार सिन्हा, ललितेश्वर प्रसाद यादव, कृष्ण बिहारी लाल, अजीत कुमार सिन्हा, चन्देर किशोर लाल, बिरसा उरांव, राजेंद्र कुमार हरित, महेंद्र कुमार कुंदन, रवि कुमार मेहरा, अजीत वर्मा, त्रिपुरारी मोहन प्रसाद, बिजयेश्वरी प्रसाद सिन्हा, राजेश मेहरा, उमेश दुबे, दयानन्द प्रसाद कश्यप, जगमोहन लाल, मो.सईद, रवि नंदन कुमार सिन्हा शामिल हैं।

क्या है चारा घोटाला

ये टोटल घोटाल 950 करोड़ रुपए का है, जानवरों के लिए चारा और दवा के लिए जो फंड था उसका बंदरबांट हुआ है, इस मामले में सीबीआई ने 55 से ज़्यादा मामले दर्ज किए थे। जिनमे से 6 मामलों में लालू प्रसाद यादव दोषी हैं. यह पूरा कांड 1990-92 के दरमियान अंजाम दिया गया था, गबन की रिपोर्ट में स्कूटर से मवेशियों को ढोने की बात कही गई थी. सीबीआई को पता चला था कि 400 सांडों को हरियाणा से दिल्ली कथित तौर पर स्कूटर और बाइक से ले जाया गया था।

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