
Kite Flying: पतंग उड़ाने के है शौक़ीन तो पढ़ ले ये खबर, लगेगा 10 लाख रूपए का जुर्माना

Kite Flying: हमारे घर में ऐसे कई लोग है जो पतंग उड़ाने (Kite Flying Tips) के शौक़ीन होते है. वैसे तो ज्यादातर मकरसंक्राति (Makar Sankranti Festival), स्वतंत्रता दिवस (Independence Day 2022) पर लोग पतंग उड़ाते है. लेकिन क्या आप जानते है की आपको पतंग उड़ाने के लिए सजा मिल सकती है. आपको बता दे की बिन सरकार की अनुमति के बिना आप अगर पतंग उड़ाते है तो ये कानूनन अपराध है.
ये है कानून
वायुयान अधिनियम, 1934 की धारा 2 में "एयरक्राफ्ट" (Aircraft Definition) यानी वायुयान की परिभाषा और इस श्रेणी में आने वाले सभी उपकरणों को चिन्हित किया गया है. अधिनियम के अनुसार वायुयान हर उस मशीन को कहा जा सकता है जो वातावरण में मौजूद हवा के दम पर उड़ता है और इसके अंतर्गत बलून (चाहे स्थिर हो या अस्थिर), एयरशिप यानी वायुपोत, पतंग, ग्लाइडर और फ्लाइंग मशीन्स आती हैं. इस लिए इस कानून के अनुसार पतंग एयरक्राफ्ट की श्रेणी में आता है और बिना लाइसेंस एयरक्राफ्ट उड़ाना गैर कानूनी है.
ये है सजा
भारतीय एयरक्राफ्ट कानून की धारा 11 के अनुसार अगर यह साबित हो जाता है कि अगर आपने जानबूझकर एयकरक्राप्ट इस तरह उड़ाई जिससे किसी की जान या धरती, आसमान या हवा में मौजूद संपत्ति को नुकसान हो सकता है तो उसे दो साल तक की जेल या 10 लाख रुपये का जुर्माना या दोनों की सजा मिलेगी.




