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Rajasthan High Court: वन बार वन वोट प्रकरण में 21 अगस्त को सुनवाई, जानिए क्या है पूरा मामला?

Sanjay Patel
17 Aug 2023 2:57 PM GMT
Rajasthan High Court: वन बार वन वोट प्रकरण में 21 अगस्त को सुनवाई, जानिए क्या है पूरा मामला?
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Jaipur One Bar One Vote Case: राजस्थान हाईकोर्ट दी बार एसोसिएशन जयपुर के 28 अगस्त को होने वाले वार्षिक चुनाव में 28 अगस्त 2022 से 27 अगस्त 2023 के दौरान किसी अन्य बार एसोसिएशन में मतदान नहीं करने के संबंध में मांगे जा रहे शपथ पत्र मामले में बुधवार को सुनवाई 21 अगस्त तक टाल दी है।

वन बार वन वोट प्रकरण में सुनवाई फिलहाल टाल दी गई है। अब यह सुनवाई 21 अगस्त को होगी। राजस्थान हाईकोर्ट दी बार एसोसिएशन जयपुर के 28 अगस्त को होने वाले वार्षिक चुनाव में 28 अगस्त 2022 से 27 अगस्त 2023 के दौरान किसी अन्य बार एसोसिएशन में मतदान नहीं करने के संबंध में मांगे जा रहे शपथ पत्र मामले में बुधवार को सुनवाई 21 अगस्त तक टाल दी है। सीजे एजी मसीह व जस्टिस समीर जैन की खंडपीठ ने यह आदेश नरेन्द्र सिंह व अन्य की अपील पर दिए।

21 अगस्त शपथ पत्र पेश करने की तारीख

याचिकाकर्ताओं की ओर से सुनवाई के दौरान अधिवक्ता प्रहलाद शर्मा और अधिवक्ता डॉ. अभिनव शर्मा ने कहा कि चुनाव कमेटी ने शपथ पत्र पेश करने की तारीख 21 अगस्त तक बढ़ा दी है। ऐसे में जब मतदाता सूची ही तैयार नहीं हुई तो अंतिम मतदाता सूची कैसे बन सकती है। याचिकाकर्ताओं ने किसी अन्य बार एसोसिएशन में मतदान नहीं किया है। उनके द्वारा केवल शपथ पत्र ही दिया गया था।

यह है मामला

पिछले दिनों एकलपीठ ने याचिकाकर्ताओं की याचिका का निस्तारण करते हुए उन्हें खंडपीठ के समक्ष चुनाव के शपथ पत्र में कैलेंडर वर्ष को लेकर स्पष्टीकरण लेने के लिए कहा था। चुनाव में नामांकन की अंतिम तारीख गुत्वार को है किंतु उनका शपथ पत्र नहीं लिया जा रहा है। इसलिए उन्हें भी चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने की मंजूरी दी जाए। जिस पर अदालत ने मामले में सुनवाई 21 अगस्त तो तय की है। याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जिस साल में बार एसोसिएशन के चुनाव होने हैं उस साल में वकील ने किसी अन्य बार एसोसिएशन में मतदान नहीं किया हो। ऐसे में दी बार एसोसिएशन, जयपुर की चुनाव कमेटी की ओर से मांगे जा रहे शपथ पत्र की तय समय सीमा ही गलत है। याचिकाकर्ताओं की ओर से शपथ पत्र के लिए तय अवधि की बाध्यता को चुनौती दी है।

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