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Indian Traffic Rules 2023: क्या हाफ शर्ट-लुंगी, चप्पल पहनने और कार के शीशे गंदे होने पर भी जुर्माना होता है?

Aaryan Puneet Dwivedi
26 April 2023 11:15 PM IST
Updated: 2023-04-26 17:39:43
Indian Traffic Rules 2023
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Indian Traffic Rules 2023

Indian Traffic Rules 2023: संशोधित मोटर वाहन अधिनियम 2019 के अनुसार हाफ शर्ट, लुंगी पहनकर ड्राइविंग करना गैर-कानूनी नहीं है. लेकिन कुछ बातें हैं, जो आपको वाहन चलाते समय ध्यान रखना चाहिए...

Indian Traffic Rules 2023: लोग अक्सर ट्रैफिक नियमों को लेकर भ्रांति में रहते हैं. मोटर वाहन अधिनियम में कई ऐसे नियम हैं जो हमें पता ही नहीं होते. तो कई ऐसे भी हैं, जो गैरकानूनी नहीं हैं लेकिन इनके बावजूद भी चालान काटे जाते हैं. ऐसे ही सोशल मीडिया में हाफ शर्ट और लुंगी, चप्पल पहनकर गाडी चलाने को लेकर बाते चल रही हैं. साथ ही सोशल मीडिया में यह भी दावा किया जा रहा है कि अगर कार का विंडशील्ड गन्दा है तो भी इस पर फाइन हो सकता है.

हाल ही में सोशल मीडिया में आधी बांह वाले हाफ शर्ट-टीशर्ट, चप्पल और लुंगी पहनकर गाडी चलाने में जुर्माने लगाए जाने की ख़बरें खूब वायरल हो रही हैं. इतना ही नहीं, कार का शीशा गंदा होने से लेकर एक्स्ट्रा बल्ब लगाए जाने में भी जुर्माने की बात कही जा रही है.

ये है सही नियम

अगर आप भी मोटर व्हीकल अधिनियमों के कई नियमों से अनभिज्ञ हैं तो यह आपके लिए भी जानना जरुरी है. संशोधित मोटर वाहन अधिनियम 2019 के तहत भारत में ड्राइविंग के दौरान हाफ शर्ट, टीशर्ट और लुंगी पहनकर गाड़ी चलाना गैरकानूनी नहीं है. इसके अलावा अगर आपकी गाड़ी का कांच (विंडशील्ड) गंदा है या आपने गाड़ी की रौशनी बढ़ाने के लिए एक्स्ट्रा बल्ब लगवाए हैं तो ये भी जुर्माने की श्रेणी में नहीं आता है.

सीधे शब्दों में कहें तो आप हाफ शर्ट-टीशर्ट और लुंगी पहनकर आराम से गाड़ी चला सकते हैं, इसके लिए आपको कोई जुर्माना या चालान नहीं भरना होगा. यदि ट्रैफिक पुलिस या थाना की पुलिस आपको इस बात पर जुर्माने के लिए बाध्य करती है तो आप उस पुलिस अधिकारी के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकते हैं.

हवाई चप्पल पर रोक

2019 के नियमों में हाफ शर्ट-टीशर्ट, चप्पल और लुंगी पर भले ही रोक न रही हो, लेकिन 2021 से नियमों में बदलाव करते हुए हवाई चप्पल, फ्लिप-फ्लॉप और सैंडल पहनकर गाड़ी चलाना गैर-कानूनी करार दिया गया है. इसकी भी बड़ी वजह है. गाड़ी चलाते समय हवाई चप्पल, सैंडल और फ्लिप-फ्लॉप पहनने से पैर फिसलने की संभावना रहती है, जिससे आप सड़क दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं. ऐसा करने पर 1000 रुपए तक का फाइन हो सकता है. इसलिए आप जूते पहनकर ही गाड़ी चलाएं.

वाहन से जबरन चाभी नहीं निकाल सकती पुलिस

आपने अक्सर देखा होगा कि पुलिस चेकिंग के नाम पर वाहनों से सबसे पहले चाभी निकालती है या टायर पंचर करती है. यह दोनों ही अधिकार पुलिस के पास नहीं है, पुलिस ऐसा बिलकुल भी नहीं कर सकती है. ऐसा करना भी कानूनी तौर पर जुर्म की श्रेणी में आता है. मोटर व्हीकल एक्ट के तहत ट्रैफिक पुलिस के पास वाहन सीज करने का अधिकार नहीं है.

ट्रैफिक नियम तोड़ने पर वाहनों का चालान करने का अधिकार ASI से नीचे रैंक के पुलिसकर्मियों को नहीं होता है. मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के अनुसार स्पॉट फाइन सिर्फ ASI, SI या इंस्पेक्टर ही कर सकते हैं.

Aaryan Puneet Dwivedi

Aaryan Puneet Dwivedi

Aaryan Puneet Dwivedi is a senior editor and an experienced journalist who has been active in the news industry since 2013. He has extensive experience covering and editing news across multiple fields, including politics, national and international affairs, sports, technology, business, and social issues. He is a state-level accredited journalist recognized by the Madhya Pradesh government. Known for his in-depth understanding of news and current affairs, he focuses on delivering accurate, reliable, and reader-friendly information across all major news categories.

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