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Indian Railways: इस बड़ी खबर का रेलवे ने किया खंडन, कहा- पॉलिसी पर कोई बदलाव नहीं, न करें भरोसा

Aaryan Puneet Dwivedi
7 Jun 2022 7:40 PM IST
Indian Railways
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Indian Railways Luggage Policy: भारतीय रेलवे ने लगेज पॉलिसी में बदलाव की ख़बरों का खंडन किया है.

Indian Railways Luggage Policy: अगर आप भी भारतीय रेल में यात्रा करते हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. भारतीय रेलवे ने लगेज पॉलिसी में बदलाव की ख़बरों को लेकर बड़ा बयान जारी किया है. रेलवे ने लगेज पॉलिसी में बदलाव की बात से साफ़ तौर पर इंकार करते हुए ख़बरों का खंडन किया है एवं अफवाह बताया है.

इंडियन रेलवे ने ख़बरों को अफवाह बताया

भारतीय रेलवे ने यात्रियों को ऐसी खबरों पर विश्‍वास न करने की सलाह देते हुए कहा है कि रेलवे की लगेज पॉलिसी (Indian Railway Luggage Policy) 10 साल पुरानी है और उसी के अनुसार रेल यात्री (Train Passengers) अपने साथ सामान ले जा सकते हैं. रेलवे ने साफ तौर पर कहा है कि यात्री को ट्रेन में बिना बुकिंग के सामान ले जाने पर कोई भी अतिरिक्त पैसा नहीं देना होगा.

गौरतलब है कि कुछ दिन पहले से सोशल मीडिया प्‍लेटफार्म और डिजिटल न्‍यूज चैनलों पर Luggage Policy में बदलाव की एक खबर दिखाई जा रही थी कि रेलवे ने अपनी लगेज पॉलिसी में बदलाव कर दिया है और अब तय सीमा से ज्‍यादा सामान (Indian Railway Luggage Limit) ले जाने वाले यात्रियों से जुर्माना (Fine) वसूला जाएगा. लेकिन अब रेलवे ने इस खबर पर अपनी सफाई पेश की है.

रेलवे ने क्या कहा?

भारतीय रेलवे ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट 'ट्विटर' पर लगेज पॉलिसी से जुडी एक पोस्‍ट शेयर किया है, जिसमें बताया गया है कि खबर की सच्चाई क्या है? रेलवे ने ट्विटर पर शेयर की गई अपनी पोस्‍ट में लिखा है, 'कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और डिजिटल न्यूज चैनलों पर एक खबर प्रकाशित की गई है कि विगत कुछ दिनों में रेलवे द्वारा, यात्रा के दौरान ले जाए जा सकने वाले सामान की नीति में बदलाव (Changes in Luggage Policy in Indian Railways) किया गया है. इस संबंध में यह स्‍पष्‍ट किया जाता है कि भारतीय रेल द्वारा इस संदर्भ में कोई भी सर्कुलर या आदेश जारी नहीं किया गया है. वर्तमान नीति बहुत पुरानी है और 10 वर्षों से भी ज्‍यादा समय से प्रभावी है.'

कितना लगेज कैर्री कर सकते हैं यात्री?

भारतीय रेलवे के नियमों के अनुसार, अलग-अलग श्रेणियों में रेल यात्री 40 किलो से लेकर 70 किलो तक भारी सामान सफ़र के दौरान अपने साथ ट्रेन के डिब्‍बे में रख सकते हैं. इससे अधिक सामान होने पर यात्री को एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ता है.

नियम एक तहत स्‍लीपर क्‍लास में 40 किलोग्राम, टू टीयर में 50 किलो तक सामान ले जाने की छूट है,जबकि फर्स्‍ट क्‍लास एसी में सबसे ज्‍यादा 70 किलो तक की छूट है.

Aaryan Puneet Dwivedi

Aaryan Puneet Dwivedi

Aaryan Puneet Dwivedi is a senior editor and an experienced journalist who has been active in the news industry since 2013. He has extensive experience covering and editing news across multiple fields, including politics, national and international affairs, sports, technology, business, and social issues. He is a state-level accredited journalist recognized by the Madhya Pradesh government. Known for his in-depth understanding of news and current affairs, he focuses on delivering accurate, reliable, and reader-friendly information across all major news categories.

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