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रेलवे पैसेंजर्स के लिए बुरी खबर: एयरपोर्ट की तरह अब रेलवे स्टेशन में भी तौला जाएगा लगेज, लगेगा जुर्माना; जानिए ट्रेन के किस कोच में कितना सामान ले जा सकते हैं?

Rewa Riyasat News
18 Aug 2025 3:45 PM IST
रेलवे पैसेंजर्स के लिए बुरी खबर: एयरपोर्ट की तरह अब रेलवे स्टेशन में भी तौला जाएगा लगेज, लगेगा जुर्माना; जानिए ट्रेन के किस कोच में कितना सामान ले जा सकते हैं?
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ट्रेन यात्रियों को अब सफर में तय सीमा से ज्यादा सामान ले जाने पर जुर्माना भरना पड़ सकता है। प्रयागराज समेत कई बड़े स्टेशनों पर अब लगेज का वजन किया जाएगा।

रेलवे में अब लगेज का वजन होगा, तय सीमा से ज्यादा पर देना होगा जुर्माना: भारतीय रेलवे अब हवाई अड्डों की तरह अपने यात्रियों के लगेज का वजन और आकार चेक करेगा। रेलवे ने यह कदम यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए उठाया है। अगर आपका सामान तय सीमा से ज्यादा है, तो आपको अतिरिक्त शुल्क देना पड़ सकता है। यह नई व्यवस्था जल्द ही प्रयागराज समेत कई बड़े रेलवे स्टेशनों पर शुरू होने वाली है।

इन स्टेशनों पर लगेगी इलेक्ट्रॉनिक लगेज मशीन

उत्तर मध्य रेलवे ने इस व्यवस्था को सबसे पहले प्रयागराज मंडल के प्रमुख स्टेशनों पर लागू करने का फैसला किया है। इनमें प्रयागराज जंक्शन, प्रयागराज छिवकी, सूबेदारगंज, कानपुर सेंट्रल, मिर्जापुर, टूंडला, अलीगढ़ जंक्शन, गोविंदपुरी और इटावा स्टेशन शामिल हैं। इन स्टेशनों पर इलेक्ट्रॉनिक लगेज मशीनें लगाई जाएंगी, जहां बैग का वजन किया जाएगा और उसके बाद ही यात्रियों को प्लेटफॉर्म पर एंट्री मिलेगी।

सिर्फ वजन नहीं, बैग का आकार भी होगा चेक

रेलवे ने स्पष्ट किया है कि सिर्फ वजन ही नहीं, बल्कि लगेज का आकार भी जांचा जाएगा। अगर किसी यात्री का बैग इतना बड़ा है कि वह कोच में ज्यादा जगह घेरता है, तो उस पर भी जुर्माना लगाया जा सकता है। यानी, अगर आपके लगेज का वजन कम है, लेकिन उसका आकार बड़ा है तो भी आपको परेशानी हो सकती है।

जानिए रेलवे के किस कोच में कितना लगेज ले जा सकते हैं?

  • फर्स्ट एसी: 70 किलो तक
  • सेकंड एसी: 50 किलो तक
  • थर्ड एसी: 40 किलो तक
  • स्लीपर और जनरल क्लास: 35-40 किलो तक

अगर आपका लगेज तय सीमा से 10 किलो तक ज्यादा है, तो छूट मिल सकती है, लेकिन उससे ज्यादा होने पर आपको स्टेशन पर जाकर लगेज बुक करवाना होगा। बिना बुकिंग के तय सीमा से ज्यादा सामान ले जाने पर सामान्य दर से डेढ़ गुना ज्यादा जुर्माना देना पड़ेगा।

यह नियम क्यों जरूरी है?

उत्तर मध्य रेलवे (NCR) अधिकारियों का कहना है कि यह सामान के नियत मानक भार का नियम यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए बनाया गया है। कई बार यात्री इतना अधिक सामान के साथ यात्रा करते हैं कि उन्हें खुद के साथ बाकी लोगों को दिक्कत होती है। नियत स्थान पर सामान रखने के अलावा ट्रेन कोच के गलियारे में सामान रख दिए जाते हैं, जिससे लोगों का आवागमन भी अवरुद्ध हो जाता है। इसके अलावा, भारी लगेज सुरक्षा के लिए भी खतरा पैदा कर सकता है। इस नियम से कोच में भीड़ कम होगी और यात्रा अधिक आरामदायक और सुरक्षित बनेगी।

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