सरकार का बड़ा फैसला, अब किसी भी ATM से पैसे निकलने पर नहीं लगेगा चार्ज, मिनिमम बैलेंस रखना भी जरूरी नहीं
वहीं, तेजी से गिर रही देश की अर्थव्यवस्था बड़ी चुनौती बनती जा रही है। ऐसे में सरकार की ओर से लोगों को राहत देते हुए कहा गया है कि, बैंक धारक आगामी 3 महीनों तक किसी भी एटीएम से पैसे निकाल सकते हैं, इसपर कोई चार्ज नहीं लगेगा। साथ ही 3 महीने तक खातों में मिनिमम बैलेंस रखना भी जरूरी नहीं है।
एक तरफ मध्य प्रदेश समेत कई राज्य लॉकडाउन हैं। वहीं कारोबार, व्यापार में भी इसका भारी असर देखने को मिल रहा है। कोरोना की विपदा में परेशान लोगों को वित्त मंत्रालय ने राहत दी है। वित्त मंत्रालय ने आदेश जारी करते हुए कहा कि, कोरोना वायरस के असर के चलते देश की अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ रहा है।
आगामी 3 महीनों तक किसी भी एटीएम से पैसे निकाल लेने की फ्री व्यवस्था की है। साथ ही, खातों में मिनिमम बैलेंस रखने की शर्त को भी इतने ही दिनों के लिए खत्म किया गया है। इसके अलावा आप 31 मार्च की बजाय 30 जून तक आईटीआर रिटर्न फाइल कर सकते हैं। साथ ही, पैन आधार लिंक करने की तारीख भी 30जून तक बढ़ाई गई है।
कोरोना के बीच सरकार ने आम आदमी को दी राहत
- 3 महीने तक किसी भी एटीएम से पैसे निकालने पर चार्ज नहीं लगेगा।
- खातों में मिनिमम बैलेंस रखना भी जरूरी नहीं।
- आईटीआर रिटर्न फाइल करने की तारीख भी 30 जून तक बढ़ाई गई।
- आधार को PAN कार्ड से लिंक करने की तारीख 30 जून कर दी गई है।
- TDS पर ब्याज 18 से घटाकर 9 फीसदी किया गया।
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मार्च, अप्रैल, मई 2020 की GST रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि जून 2020 तक बढ़ाई गई है।
- 2018-19 के लिए देरी से इनकम टैक्स रिर्टन भरने की अंतिम तारीख 31 मार्च से बढ़कर 30 जून कर दी गई है। वहीं इनपर लगने वाले ब्याज की दरें 12 % से घटाकर 9 % कर दी गई है।
- इस साल कंपनियों के डायरेक्टरों को 182 दिन देश में रहने की अनिवार्यता से राहत दी गई।
- एक करोड़ से कम का कारोबार करने वाली कंपनियों के खिलाफ दिवाली प्रक्रिया नहीं शुरू की जाएगी।