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इन शिक्षकों को बाहर का रास्ता दिखाएगी सरकार, जाएगी सरकारी नौकरी जारी हुआ आदेश

MP School News
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बिहार सरकार कुछ शिक्षकों को बाहर का रास्ता दिखा सकती है। इसके लिए सरकार द्वारा आदेश जारी किया गया है।

बिहार सरकार कुछ शिक्षकों को बाहर का रास्ता दिखा सकती है। इसके लिए सरकार द्वारा आदेश जारी किया गया है। यहां तक कि प्राथमिक शिक्षा निदेशक रवि प्रकाश ने जिला शिक्षा पदाधिकारी व जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को पत्र लिखकर इस संबंध में सूचित भी किया है। अब आगे की कार्यवाही इन्हीं अधिकारियों को करनी है। ज्ञात हो कि अप्रशिक्षित शिक्षकों की सेवा समाप्त करने के संबंध में यह पत्र जारी किया गया है।

अप्रशिक्षित शिक्षक होंगे बाहर

स्पष्ट रूप से बताया गया है कि ऐसे शिक्षक जिन्होंने 19 अक्टूबर 2022 तक प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है उन्हें हटा दिया जाएगा। इसमें अप्रशिक्षित या फिर अनुकंपा के आधार पर नियुक्त अप्रशिक्षित शिक्षक होंगे। बताया गया है कि विभाग द्वारा आयोजित 6 माह के ब्रिज कोर्स में उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

नियुक्ति का मापदंड

बताया गया है कि वह शिक्षक सेवा में बने रहेंगे जिन्होंने 31 मार्च 2019 के बाद और 19 अक्टूबर 2022 तक प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है वह सेवा में बने रहेंगे। हालांकि उनकी नियुक्ति प्रशिक्षण पूर्णता की तिथि से नवनियुक्त माना जाएगा। और इसी आधार पर उनके सेवा की गणना की जाएगी। प्रशिक्षण के पूर्व उनके द्वारा दी गई शासन किसी भी प्रमोशन या अन्य कार्य में मान्य नहीं होगा।

उनकी सेवा रहेगी बहाल

बताया गया है कि जो नेशनल इंस्टीट्यूट आफ ओपन स्कूलिंग या एससीईआरटी संबद्ध होकर प्रशिक्षणाचार्य पूर्ण कर उत्तीर्ण हुए हैं। लेकिन इंटर में 50 फ़ीसदी अंक प्राप्त नहीं कर पाने कानून का परीक्षा परिणाम रोका गया है वह शिक्षक सेवा में बने रहेंगे।

बताया गया है कि जो शिक्षक इग्नू द्वारा आयोजित डीपीआई का 2 वर्षीय प्रशिक्षण प्राप्त किया है। लेकिन 6 महीने का ब्रिज कोर्स नहीं कर सकते हैं वह भी सेवा में बने रहेंगे। समय रहते ब्रिज कोर्स में शामिल होकर परीक्षा उत्तीर्ण करने आवश्यक है।

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