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GOOD NEWS! सरकार ने जारी किया नया नियम, अब बिना UGC NET और PhD के बन सकेंगे प्रोफेसर, जानें

New Education Policy 2023 Rules
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अभी तक कॉलेजों में पढ़ाने वाले प्रोफेसरों की भर्ती में शामिल होने के लिए यूजीसी नेट और पीएचडी का होना आवश्यक था।

अभी तक कॉलेजों में पढ़ाने वाले प्रोफेसरों की भर्ती में शामिल होने के लिए यूजीसी नेट और पीएचडी का होना आवश्यक था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब बिना इन डिग्रियों के भी प्रोफ़ेसर बना जा सकता है। महाराष्ट्र राज्य सरकार इसके लिए तैयारी शुरू कर चुकी है। वही देश के अन्य प्रदेशों में यह व्यवस्था पहले से लागू है। साथ ही इसमें और कई सारी नई व्यवस्थाएं की गई है। आइए इसके बारे में पूरी जानकारी लें।

8 कॉलेजों में होगी भर्ती

महाराष्ट्र सरकार 8 सरकारी कॉलेजों में प्रोफेसर आफ प्रैक्टिस के तहत बिना पीएचडी डिग्री धारी और बिना नेट यूजीसी के प्रोफेसरों की भर्ती करेगी। सरकार ने प्रोफेसर आफ प्रैक्टिस के लिए मंजूरी दे दी है।

अनुभव के आधार पर मिलेगी सैलरी

महाराष्ट्र सरकार द्वारा बताया गया है कि प्रोफेसर आफ प्रैक्टिस के तहत की जाने वाली भर्ती में अब हर एक्सपर्ट को उनके अनुभव के आधार पर सैलरी दी जाएगी। गाइडलाइन के अनुसार बनने वाले प्रोफेसरों के पास विशिष्ट पैसों में कम से कम 15 वर्ष की सेवा का अनुभव होना चाहिए। साथ ही किसी खास क्षेत्र के लिए विशेषज्ञता होनी चाहिए। तभी उन्हें प्रोफेसर आफ प्रैक्टिस के लिए पात्र माना जाएगा।

कितनी मिलेगी सैलरी

बात अगर सैलरी की करें तो प्रोफेसर आफ प्रैक्टिस के माध्यम से बनने वाले प्रोफेसरों को हर महीने डेढ़ लाख दिए जाएंगे। लेकिन इस भर्ती के लिए बताया गया है कि कुल पद में प्रोफ़ेसर आप प्रैक्टिस पद के लिए 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।

यहां होगी भर्ती

महाराष्ट्र सरकार द्वारा बहुत जल्दी प्रोफेसर आफ प्रैक्टिस के लिए पात्र प्रोफेसरों की भर्ती करने की तैयारी में है। वर्तमान समय में बताया गया है कि मुंबई के अलावा अमरावती, नागपुर और औरंगाबाद में प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के तहत प्रोफेसरों की नियुक्ति की जाएगी।

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