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PAN- Aadhaar Linking Deadline: सरकार ने जारी किया अलर्ट, आधार लिंक नहीं होने पर पैन हो जाएगा इनवैलिड

PAN Aadhaar link
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पैन और आधार कार्ड लिंक करने को लेकर सरकार ने अलर्ट जारी किया है।

PAN- Aadhaar Linking Deadline: पैन कार्ड होल्डर्स के लिए सरकार ने अलर्ट जारी किया है। सरकार ने पैन और आधार को लिंक करवाने के लिए कहा है। आधार कार्ड और पैन कार्ड भारत में सबसे आवश्यक दस्तावेज है। अगर आपने 31 मार्च से पहले इसे लिंक नहीं किया तो आपका आधार निष्क्रिय हो जाएगा। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से लेकर बड़े बैंकिंग ट्रांजैक्शन के लिए आधार का पैन कार्ड से लिंक होना अति आवश्यक है। आज हम आपको इस आर्टिकल में बताएंगे कि आप किस तरह आधार कार्ड से पैन कार्ड लिंक कर सकते हैं।

पैन कार्ड रद्द होने पर

पैन कार्ड (PAN Card) रद्द होने पर उसे दुबारा ऑपरेटिव तो कराया जा सकता है। लेकिन अगर इस बीच किसी ने रद्द पैन कार्ड का उपयोग किया तो उसे इनकम टैक्स एक्ट के तहत सेक्शन 272B का उल्लंघन माना जाएगा। ऐसे में पैनधारक को 10 हजार रुपे का जुर्माना भरना होगा। और इतना ही नहीं अगर दोबारा कहीं रद्द पैन कार्ड का उपयोग किया जाता है तो जुर्माना बढ़ाया भी जा सकता है।

इनकम टैक्स एक्ट की धारा-139AA

Section-139AA of the Income Tax Act: अगर आपने आधार कार्ड से पैन कार्ड लिंक नहीं किया है तो इनकम टैक्स एक्ट की धारा -139AA के तहत आपका पैन इनवैलिड हो जाएगा। ऐसी स्थिति में आप ऑनलाइन आइटीआर फाइल भी नहीं कर सकेंगे। इसमें आपका टैक्स रिफंड रुक सकता है। साथ ही आप कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में पैन का उपयोग नहीं कर पाएंगे।

आधार कार्ड से पैन कार्ड ऐसे करें ऑनलाइन लिंक

आधार कार्ड से पैन कार्ड को लिंक करने के लिए सबसे पहले आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाना होगा। आधार कार्ड में दिया गया नाम, पैन नंबर और आधार नंबर डालें। आधार कार्ड में सिर्फ जन्म का साल दिया होने पर स्क्वायर टिक करें। अब दिया गया कैप्चा कोड इंटर करें। अब लिंक आधार बटन पर क्लिक करें। आपका पैन आधार से लिंक हो जाएगा।

Shailja Mishra | रीवा रियासत

Shailja Mishra | रीवा रियासत

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