
Vivah Shagun Yojana: बिटिया के विवाह में सरकार दे रही ₹120000, ऐसे लें योजना का लाभ

Mukhya Mantri Vivah Shagun Yojana: हमारे धर्म शास्त्रों में कन्यादान को महादान कहा गया है। कहने का मतलब यह कि किसी भी जाति वर्ग की कन्या के विवाह में हम जो भी सहयोग करते हैं वह बहुत बड़ा पुण्य कार्य है। इसी भावना से प्रेरित होकर हरियाणा सरकार द्वारा "मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना" (Mukhya Mantri Vivah Shagun Yojana) संचालित कर रही है। इस योजना के माध्यम से एक परिवार की केवल दो बेटियों को ही लाभ दिया जाता है।
कितनी मिलती है राशि
हरियाणा सरकार प्रदेश की बेटियों के विवाह के लिए संचालित "मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना" के माध्यम से सहायता राशि देती है। इसके लिए एक बेटी की शादी में 51 हजार रुपए दिए जाते हैं। साथ ही अगर परिवार में दो बेटियां हैं तो दोनों बेटियों की शादी में हरियाणा सरकार की ओर से 51- 51 हजार रुपए प्राप्त होते हैं। वही तीसरी बेटी को लाभ नहीं मिलेगा। इस तरह एक परिवार को सरकार की तरफ से 102000 रुपए प्राप्त हो जाते हैं।
योजना का लाभ लेने पात्रता
जानकारी के अनुसार इस योजना का लाभ लेने के लिए विवाह निश्चित हो जाने के पश्चात आवेदन करना होता है। लाभार्थी लड़की की उम्र 18 वर्ष एवं लड़के की उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए।
इस योजना का लाभ गरीब परिवार की कन्याओं दिया जाता है। इसके लिए गरीबी रेखा का कार्ड होना चाहिए।
साथ ही इसका लाभ अनाथालय में रहने वाली लड़कियों को तथा दिव्यांग लड़कियों को दीया जाता है।
ऐसे लें योजना का लाभ
"मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना" का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन किया जा सकता है।
सबसे पहले योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। इसके पश्चात यूजर रजिस्ट्रेशन ऑप्शन का चयन करें। इतना करने के बाद फॉर्म ओपन होगा जिसे पूरी तरह से भर दें। मांगे गए रिकॉर्ड अपलोड कर दें। यहां पर एक वैकल्पिक आईडी मिलेगी जिसे आप सुरक्षित लिखकर रख ले। योजना से जुड़ी हुई जानकारी आप इस आईडी के माध्यम से चेक करते रहें।
आपके द्वारा दी गई जानकारी की सत्यता का परीक्षण सरकार द्वारा करवाया जाएगा।
जानकारी सही एवं सत्य पाए जाने पर सीधे आपके बैंक खाते में सहायता उपलब्ध करवा दी जाएगी।




