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लाखो पेंशनर्स को पारिवारिक पेंशन का मिलेगा लाभ, CCS पेंशन नियम पर DOPT ने जारी किया आदेश, जानें

Sanjay Patel
10 March 2023 11:35 AM GMT
लाखो पेंशनर्स को पारिवारिक पेंशन का मिलेगा लाभ, CCS पेंशन नियम पर DOPT ने जारी किया आदेश, जानें
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Pensioners Good News: देश के लाखों पेंशनरों के लिए राहत भरी खबर है, उन्हें पारिवारिक पेंशन का लाभ दिया जाएगा। यह लाभ उन्हें सीसीएस पेंशन नियम के तहत यह लाभ प्रदान किया जाएगा।

देश के लाखों पेंशनरों के लिए राहत भरी खबर है, उन्हें पारिवारिक पेंशन का लाभ दिया जाएगा। यह लाभ उन्हें सीसीएस पेंशन नियम के तहत यह लाभ प्रदान किया जाएगा। जिसके लिए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) द्वारा आदेश भी जारी कर दिया गया है। जारी किए गए नियम, निर्देश के तहत ही पारिवारिक पेंशन का बंटवारा किया जा सकेगा। आश्रितों को भी इसी नियम के तहत ही पेंशन भुगतान की जाएगी।

फैमिली पेंशन के नए निर्देश

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा आदेश जारी कर दिए गए हैं। जिसके अनुसार ही फैमिली पेंशन का लाभ दिया जाएगा। सीसीएस पेंशन रूल्स 2021 के रूल 50 के तहत फैमिली पेंशन का लाभ मिलेगा। सरकारी कर्मचारियों की मृत्यु पर परिवारजनों को मिलने वाले पेंशन के लिए नियम और निर्देश तय कर दिए गए हैं। इस संबंध में विभाग द्वारा आदेश जारी कर यह निर्देश दिए हैं कि पेंशन विभाग ने सरकारी कर्मचारी/पेंशन भोगी की मृत्यु पर परिवार पेंशन के भुगतान के साथ केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1970 के अधिक्रमण में केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 2021 को अधिसूचित किया है।

फैमिली पेंशन के नियम

CCS(Pension) नियमावली 2021 के नियम 50(8) के तहत फैमिली पेंशन का लाभ मिल सकेगा। जिसके अनुसार शासकीय सेवक/पेंशन भोगी की मृत्यु होने पर विधवा अथवा विधुर को मृत्यु या पुनर्विवाह की तिथि तक फैमिली पेंशन देय होगी, इनमें से जो भी पहले हो। मृत सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी के ऐसे मामले जिनमें एक से अधिक विधवाओं से बच्चे हैं तो उनको समान शेयरों में परिवार पेंशन का भुगतान हो सकेगा। विधवा की मृत्यु या अपात्रता होने पर इसका हिस्सा उसे दिया जाएगा जो परिवार पेंशन के अनुदान के लिए पात्रता शर्तों को पूरा करे हों। यदि विधवा केवल एक है तो उसे पूर्ण रूप से इसका लाभ दिया जाएगा। विधवा का कोई बच्चा नहीं है तो परिवार पेंशन का उसका हिस्सा व्यपगत नहीं होगा बल्कि अन्य विधवाओं को भी समान रूप से दिया जाएगा।

समान शेयरों में होगा भुगतान

सीसीएफ पेंशन के न्यू रूल के तहत मृतक यदि सरकारी सेवक/पेंशनभोगी विधवा के जीवित रहने पर बच्चे के साथ या बच्चे नियम 50 के अनुसार परिवार पेशन के लिए बच्चे यदि पात्रता रखते हैं तो विधवा को देय पारिवारिक पेंशन के हिस्से पर देय नहीं होने पर, ऐसा हिस्सा बच्चे को दिया जाएगा। मामलों में यदि जुड़वा बच्चों को परिवार पेंशन देय है तो ऐसे में दोनों को समान शेयरों में भुगतान किया जाएगा। जब ऐसा एक बच्चा इसके लिए पात्रता नहीं रखता तो उसका हिस्सा भी दूसरे बच्चे को वापस कर दिया जाएगा। ऐसे में यदि दोनों पात्रतास नहीं रखते तो फैमिली पेंशन अगले पात्र बच्चे अथवा जुड़वा बच्चों को प्रदान की जाएगी।

फैमिली पेंशन प्रक्रिया

शासकीय कर्मचारी के रिटायर होने पर पेंशन भुगतान आदेश में शासकीय कर्मचारी की पत्नीरुपति का नाम, यदि जीवित हो, कुटुम्ब पेंशनभोगी के रूप में दर्ज किया जाता है। इस तरह के मामले जिसमें एक सरकारी कर्मचारी के परिवार में एक से अधिक जीवित पत्नी शामिल हैं तो लेखा अधिकारी पेंशन भुगतान आदेश में सभी पत्नियों के नामों को परिवार पेंशन में संबंधित हिस्से के साथ दर्ज करेगा। शासकीय कर्मचारी के परिवार में एक पत्नी है और वह जीवित है और एक बच्चा अथवा एक पत्नी से बच्चे जो जीवित नहीं हैं अथवा एक तलाकशुदा पनी से या एक शून्य अथवा शून्य विवाह से है तो लेखा अधिकारी द्वारा पेंशन भुगतान आदेश में इसको इंगित किया जाएगा। केवल पत्नी का नाम जो परिवार में अपने हिस्से के साथ जीवित है तो पेंशनभोगी की मृत्यु पर, पेंशन भुगतान आदेश में इंगित परिवार पेंशन का हिस्सा शुरू में जीवित विधवा को दिया जाएगा। संचार प्राप्त होने पर कार्यालय प्रमुख, लेखा अधिकारी एक संशोधित पेंशन भुगतान प्राधिकरण जारी करेगा। इसमें परिवार के उन सभी सदस्यों को शामिल किया जाएगा जो पेंशनभोगी की मृत्यु की तिथि को परिवार पेंशन के लिए पात्रता रखते हैं।

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