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EPFO November Update 2022: 6.5 करोड़ लोगो के पेंशन को लेकर नया नियम जारी, EPFO ने जारी किया आदेश, फटाफट जाने

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EPFO November Update: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees’ Provident Fund Organisation) ने कर्मचारी पेंशन योजना (EPFO Employees Pension Scheme) के तहत सोमवार को सीबीटी के साथ महत्वपूर्ण बैठक की.

EPFO November Update: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees' Provident Fund Organisation) ने कर्मचारी पेंशन योजना (EPFO Employees Pension Scheme) के तहत सोमवार को सीबीटी के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में कर्मचारियों की पेंशन को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। भविष्य निधि खाते में जमा राशि निकालने नियमों के कारण होने वाली परेशानी में कुछ छूट दी गई है। क्योंकि ईपीएफओ अपने ग्राहकों को कर्मचारी भविष्य निधि निकालने की अनुमति रिटायरमेंट के 6 माह पहले देता है। ऐसे में कई बार कर्मचारियों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ जाता है। इन सभी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए बैठक की गई जिसमें कई निर्णय लिए गए हैं।

हुई बैठक, लिए गए निर्णय Employees' Provident Fund Organisation Rules

जानकारी के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की शीर्ष संस्था केंद्रीय न्यासी बोर्ड सीबीटी 132 में बैठक आयोजित की गई। बैठक में कर्मचारी पेंशन योजना कुछ संशोधन किए गए।

बैठक में कहा गया कि सुधारकों को सेवानिवृत्ति के करीब पहुंचने पर फंड में जमा राशि वापस लेने की व्यवस्था की जाए।

वही सीबीटी ने झांसी बोर्ड के सदस्यों को अनुमानित पेंशन लाभ की सरकार से सिफारिश की है।

जिसमें कहना है कि कर्मचारी पेंशन योजना पेंशन भोगियों को सेवानिवृत्त लागू के निर्धारण के समय अधिक पेंशन प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

बैठक में वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कामकाज पर 59वीं वार्षिक रिपोर्ट भी मंजूर की गई। अब इसे संसद में पेश किया जाएगा।

ईपीएफओ ने 31 अक्टूबर को निर्णय लिया है कि कर्मचारी पेंशन योजना में जमा राशि निकालने की अनुमति दी जाएगी। इसके लिए बताया गया है कि जिसके पास केवल 6 महीने से कम का समय है वह इस राशि को निकाल सकेंगे।

रिटायरमेंट के बाद मिलता था पैसा EPFO November Update

ईपीएफओ अपने कर्मचारियों को कर्मचारी भविष्य निधि खाते से जमा पैसा रिटायरमेंट के बाद निकालने की अनुमति देता था। लेकिन अब ईपीएफओ के ग्राहक भी पेंशन फंड से पैसा निकाल सकेंगे।

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