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Employees Increment In Hindi 2023: कर्मचारियों के लिए Good News! मिलेगा 20% वेतन वृद्धि का लाभ, कमेटी गठित, ख़ुशी की लहर

Employees Increment In Hindi 2023: कर्मचारियों के लिए Good News! मिलेगा 20% वेतन वृद्धि का लाभ, कमेटी गठित, ख़ुशी की लहर
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Employees Salary Hike 2023: कर्मचारियों की काफी समय से चली आ रही मांग पूरी होने वाली है.

Employees Salary Hike In Hindi 2023: कर्मचारियों की काफी समय से चली आ रही मांग पूरी होने वाली है। इसके लिए हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है। अपने आदेश में हाईकोर्ट हिमांचल प्रदेश ने और भी कई बातें कही हैं। अब माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट कर्मचारियो की वेतन वृद्धि का रास्ता साफ हो जायेगा। आइये इस पूरे मामले के बारे में जानकारी लें।

क्या है मामला Employees Increment In Hindi 2023

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट कर्मचारी एसोसिएशन ने पंजाब और हरियाण हाईकोर्ट की तर्ज पर वेतन निर्धारण करने की मांग कर रहा है। इसके लिए कर्मचारी एसोसिएशन ने हाईकोर्ट में एक याचिका लगाई थी। जिसके लिए एसोसिएसन ने 11 अपै्रल 2012 को हाईकोर्ट के समक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था।

दिये गये प्रतिवेदन में कहा गया था कि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में कार्य कर रहे कर्मचारियो को केन्द्र सरकार द्वारा 1 जनवरी 2006 से 20 प्रतिशत वेतन वृद्धि का लाभ दिया जा रहा है। केन्द्र सरकार द्वारा यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आधार पर दिया जा रहा है। ऐसे में हिमांचल प्रदेश हाईकोर्ट कर्मचारी एसोसिएशन इसी तरह वेतन वृद्धि की मांग कर रहा है। लेकिन हिमांचल सरकार इस पर ध्यान नही दे रही।

तीन जजो की बनी थी कमेंटी Employees Increment

इस मामले के प्रतिवेदन को हाईकोर्ट के 3 जजों वाली कमेटी के समक्ष रखा गया। जिसे मुख्य न्यायाधीश की सिफारिस के लिए भेजा गया। वही मुख्य न्यायाधीश ने वेतन वृद्धि की सिफारिश करते हुए यह मामला 28 अप्रैल 2012 को राज्य सरकार के पास भेज दिया था। लेकिन अभी तक इस मामले में राज्य सरकार ने कोई प्रभावी कदम नही उठाया।

अदालत ने लिया निर्णय Employees Latest Update News 2023

सरकार के इस रवैये को देखते हुए अदालत ने याचिकाकर्ताओं की सभी दलीलों पर विचार करते हुए शीर्ष अदालत और विभिन्न हाईकोर्ट के निर्णय का हवाला देते हुए एक आदेश पारित किया है। जिसमें कहा गया है कि जल्द ही न्यायाधीशों की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया जायेगा। इस कमेंटी में 2 न्यायाधीश अध्यक्षता करेंगे। साथ अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह, अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त, सचिव विधि, हार्हकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल, रजिस्ट्रार न्यायिक के 2 प्रतिनिधि कमेटी के सदस्य होंगे।

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