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Central Government Employees Allowances 2023: 54 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जरूरी अपडेट, भत्ते में किया गया संशोधन, वित्त विभाग ने जारी किया आदेश

Lokayukta Manit Professor Bhopal
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Lokayukta Manit Professor Bhopal

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। क्योंकि वित्त विभाग ने केंद्रीय कर्मचारियों के रेंट एलाउंस पर नया आदेश जारी कर दिया है.

Central Government Employees Allowances 2023: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। क्योंकि वित्त विभाग ने केंद्रीय कर्मचारियों के रेंट एलाउंस पर नया आदेश जारी कर दिया है। इस आदेश के संबंध में जानकारी होना आवश्यक है। जारी किए गए आदेश में विभाग ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि अगर कर्मचारी के पति या पत्नी केंद्र सरकार राज्य सरकार स्वायत्त सार्वजनिक उपक्रम, अर्ध सरकारी संगठन आदि द्वारा उसी स्टेशन पर आवास आवंटित किया गया है तो उसे रेंट एलाउंस का हकदार नहीं माना जाएगा। आइए जाने क्या जारी हुआ है आदेश।

इन्हें नहीं मिलेगा रेंट अलाउंस Central Government Employees Rent Allowance

जारी किए गए नियम निर्देश के अनुसार सरकारी आवाज साझा करने वाले को हाउस रेंट अलाउंस का हकदार नहीं माना जाएगा। कहने का मतलब यह है कि जो सरकारी आवास में रह रहे हैं उन्हें हाउस रेंट नहीं मिलेगा। यह नियम पहले से भी है।

लेकिन यह भी बताया गया है अगर केंद्रीय कर्मचारी सरकारी बैंक या कंपनी आदि के द्वारा अपने माता, पिता, पुत्र, पुत्री को आवंटित आवास में रहता है तो उसे रेंट अलाउंस नहीं मिलेगा।

नए नियम में बताया गया है कि अगर पति पत्नी मे किसी को केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्वायत्त सार्वजनिक उपक्रम, अर्ध सरकारी संगठन के द्वारा अगर उसी स्थान पर आवास आवंटित किया गया है उसे हाउस रेंट का हकदार नहीं माना जाएगा।

हाउस रेंट के लिए बनी है तीन कैटेगरी

जानकारी के अनुसार गाइडलाइन के मुताबिक तीन कैटेगरी हाउस रेंट के लिए निर्धारित की गई है। इसमें एक्स कैटेगरी को हाउस रेंट एलाउंस का 24 प्रतिशत, वाई कैटेगरी के 46 प्रतिशत तथा जेड कैटेगरी के लिए 8 प्रतिशत एचआरए की दर निर्धारित की गई है। यह नियम केंद्र सरकार के सभी अर्धसैनिक कर्मचारियों, रक्षा सेवा अनुक्रमो से वेतन पाने वाले अर्धसैनिक और भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग में कार्यरत व्यक्तियों के लिए है।

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