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रेलवे के नियम में बड़ा बदलाव: ट्रेन चलने के 10 मिनट के अंदर सीट पर पहुंचना होगा, नहीं तो बे-टिकट माना माने जाएंगे यात्री

Big change in railway rules
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आरक्षित सीट को लेकर भारतीय रेलवे ने नियम में बड़ा बदलाव किया है. 

Big change in railway rules: आरक्षित सीट को लेकर भारतीय रेलवे ने नियम में बड़ा बदलाव किया है. अब अगर यात्री ट्रेन के रवाना होने के 10 मिनट के अंदर अपनी सीट पर नहीं पहुँचता है तो वो बे-टिकट यात्री माना जाएगा.

Big Change in Railway Rules: अब आरक्षित सीट लेकर आराम से अपनी सीट पर पहुँचने वाले यात्रियों पर रेलवे शिकंजा कसने वाला है. आरक्षित टिकट को लेकर भारतीय रेलवे (Indian Railways) ने नियम में बड़ा बदलाव किया है. अब अगर यात्री ट्रेन के रवाना होने के 10 मिनट के अंदर अपनी सीट पर नहीं पहुँचता है तो वो बे-टिकट यात्री माना जाएगा और उसकी आरक्षित सीट अन्य यात्री को दे दी जाएगी.

अक्सर देखा जाता है कि कुछ यात्री अपनी सीट आरक्षित (Railway Reservation) कराकर किसी अन्य साथी के साथ कहीं दूसरे कोच या सीट में बैठे गप्प सड़ाके करते रहते हैं और टीटीई यात्री का एक या दो स्टेशन तक सीट पर आने का इन्तजार करता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा. रेलवे बोर्ड ने एक आदेश जारी कर यात्रियों के लिए सीट पर पहुंचने के लिए 10 मिनट का समय निर्धारित किया है.

ट्रेनों के आरक्षित कोच में सफर करने वाले यात्री कई बार जल्दबाजी या सहूलियत के कारण दूसरे कोच में चढ़ जाते हैं. वे एक-दो स्टेशन के बाद सीट पर पहुंचते हैं. अब ऐसा नहीं होगा. रेलवे ने अधिकतर ट्रेनों में टिकट चैकिंग स्टाफ को हैंड हेल्ड टर्मिनल (HHT) मशीन उपलब्ध करा दी है. इसमें वे यात्री की ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कर देते हैं. अब टीटीई को 10 मिनट में जानकारी अपडेट करनी ही होगी. यात्री सीट पर नहीं पहुंचता है तो वह सीट आरएसी या वेटिंग सूची में शामिल यात्री को उपलब्ध करा दी जाएगी.

अगले स्टेशन तक करते इंतजार

एक टीटीई ने बताया कि मशीन देने से पहले मेनुअल चार्ट बनता था. इसमें 15 मिनट या एक स्टेशन निकलने तक इंतजार करते थे. अब समय महज 10 मिनट ही रह गया है. हालांकि भीड़ होने पर टीटीई स्टाफ को यात्री तक पहुंचने में समय ज्यादा लग सकता है.

न बदलाव होगा..न सुनवाई, ऑनलाइन प्रक्रिया

नई व्यवस्था के तहत अब यात्री को जिस स्टेशन से यात्रा करनी है. उस स्टेशन पर ही ट्रेन में चढ़ना होगा. बोर्डिंग स्टेशन पर यात्री के नहीं मिलने पर अनुपस्थिति दर्ज हो जाएगी. उसमें बदलाव भी नहीं होगा, क्योंकि पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होती है.

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