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शराब प्रेमियों के लिए बुरी खबर! 5 से 18 फरवरी तक शराब दुकानें बंद करने का ऐलान, प्रशासन ने लिया फैसला, देखे कही आपके City का नाम तो नहीं...

MP New Liquor Policy 2023
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Liquor shop closed Chhattisgarh 2023: शराब बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा।

Liquor Ban In Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ के गारियागंद जिले में शराब बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा। इस संबंध में प्रशासन द्वारा कड़ा निर्णय लेते हुए शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। बताया गया है कि राजिम में लगने वाले माघी मेला के दौरान 14 दिनों तक आसपास की सभी शराब दुकानें बंद रहेगी। प्रशासन के इस आदेश के बाद शराब पीने वालों के होश उडे़ हुए हैं।

Liquor Ban In Chhattisgarh गौरतलब है कि कोरोना काल के में लगे लॉकडाउन के बाद यह पहला ऐसा मौका है जब प्रदेश में लगातार 14 दिनों तक शराब दुकानें बंद रहेंगी। आबकारी विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर इसका सख्ती से पालन कराने के निर्देश प्रशासनिक अधिकारियों को दिए है।

Liquor Ban In Chhattisgarh प्रशासनिक अधिकारियों की माने तो पिछले साल राजिम माघी पुन्नी मेला के समापर समारोह में सीएम भूपेश सिंह बघेल ने राजिम समेत आसपास के इलाकों की शराब दुकानों को बंद करने की घोषणा की थी। सीएम के इस घोषणा को अमलीजामा पहनाने का कार्य करते हुए आबकारी विभाग ने 5 से 18 फरवरी तक समस्त दुकानों को बंद करने का निर्देश जारी कर दिया है।

Liquor Ban In Chhattisgarh इस संबंध में आदेश मंत्रालय महानदी भवन स्थित वाणिज्यिक कर आबकारी विभाग द्वारा जारी कर गरियाबंद, धमतरी और रायपुर के कलेक्टरों को इस आदेश को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया गया है।

Liquor Ban In Chhattisgarh बताया गया है कि आबकारी विभाग से मिले निर्देश के बाद गरियाबंद जिले के कलेक्टर प्रभात मलिक ने राजिम स्थित त्रिवेणी संगम में वर्ष 2023 में आयोजित होने वाले राजिम माघी पुन्नी मेला के दौरान शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगाने संबंधी आदेश जारी कर दिया है। कलेक्टर द्वारा जो आदेश दिया गया है उसके अुनसार 5 से 18 फरवरी तक यानी 14 दिन तक जिले के राजिम बाह्य देशी, विदेशी फुटकर मदिरा दुकानें बंद रहेंगी। निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के लिए कहा गया है।

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