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New Motor Vehicle Act 2023: वाहन चालक ध्यान दें! इन वाहनों का रद्द होगा रजिस्ट्रेशन किये जाएंगे स्क्रैप, जानें आपके गाड़ी का क्या होगा?

New Motor Vehicle Act 2023
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New Motor Vehicle Act 2023: प्रदूषण को नियंत्रित करने के उद्देश्य से केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा मोटर व्हीकल एक्ट (Motor Vehicle Act) में संशोधन का नोटिफिकेशन जारी किया है।

New Motor Vehicle Act 2023: प्रदूषण को नियंत्रित करने के उद्देश्य से केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन का नोटिफिकेशन जारी किया है। नोटिफिकेशन के अनुसार नया आदेश 1 अप्रैल 2023 से लागू हो जाएगा। 15 साल पुरानी सभी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य रूप से रद्द हो जाएगा। जिन पुराने वाहनों का रजिस्ट्रेशन रिन्यू करवाया गया है वह स्वामेव नियम के तहत रद्द माने जाएंगे। इस नियम के अनुसार सभी सरकारी वाहनो को रजिस्टर्ड स्क्रैप सेंटर पर डिस्पोज कराना होगा।

सेना के वाहनों के लिए नहीं है यह नियम

इस नए नियम के तहत केंद्र सरकार के वाहन, राज्य सरकारों के वाहन, केंद्र शासित प्रदेशों के वाहन, निगमों के वाहन, स्टेट ट्रांसपोर्ट के वाहन, पीएसयू के वाहन, सरकारी स्वायत्त संस्थान के सभी 15 साल पुराने वाहनों को स्क्रैप कराना होगा। हालांकि इस पूरे नियम में सेना के वाहन शामिल नहीं है।

ड्राफ्ट तैयार, 1 अप्रैल से लागू होगा नियम

जारी किए गए नोटिफिकेशन के अनुसार सरकार ने जो नियम तय किए हैं उसके अनुसार 15 साल के पुराने वाहन स्क्रैप कराने होंगे। सरकार ने इसके लिए 30 दिनों में सुझाव मांगे थे। सरकार ने इसके लिए ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। माना जा रहा है कि 1 अप्रैल 2023 से यह नया नियम लागू हो जाएगा। बताया गया है कि यह नियम निगम और परिवहन विभाग की बस तथा गाड़ियों पर भी लागू होगा।

पहले ही कह चुके हैं केंद्रीय मंत्री गडकरी

इस मामले में बीते नवंबर को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा था कि 15 साल से अधिक पुराने वाहनों को कबाड़ में बदला जाएगा ऐसा नियम तैयार किया गया है। इस नियम को प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में स्वीकृति के बाद राज्यों को भेजा गया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का कहना था कि इसे सभी राज्यों को अपनाना चाहिए।

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