कोरोना को लेकर गृह मंत्रालय ने जारी किये नए दिशानिर्देश, जानिए क्या होगा बंद और क्या चालू ?
गृह मंत्रालय ने जारी किये कोरोना को लेकर नए दिशानिर्देश, जानिए क्या होगा बंद और क्या चालू ?
नेशनल न्यूज़ डेस्क/ कोरोना अपडेट : केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को कोरोनो वायरस रोग महामारी के मद्देनजर निगरानी, रोकथाम और सावधानी के संबंध में दिशानिर्देशों का एक नया सेट जारी किया है।
ताजा मानदंड 1 दिसंबर, 2020 से प्रभावी होंगे और 31 दिसंबर तक लागू रहेंगे।
मंत्रालय ने नियंत्रण क्षेत्र के बाहर अन्य सभी गैर-आवश्यक गतिविधियों के संचालन की अनुमति दी है।
कंटेनमेंट जोन में केवल आवश्यक गतिविधियों की अनुमति होगी। स्थानीय जिला, पुलिस और नगरपालिका अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए ज़िम्मेदार होंगे कि निर्धारित उपायों का कड़ाई से पालन किया जाए।
राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश सरकार संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करेंगे।
#COVID19: गृह मंत्रालय के नए दिशानिर्देश 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक प्रभावी रहेंगे।
— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 25, 2020
मुख्य फोकस #COVID19 के संक्रमण पर पाए गए काबू को मजबूत करना है। कुछ राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों में हाल में मामलों में बढ़ोतरी के चलते इस बात पर जोर दिया जाता है कि सावधानी बरतने की जरूरत है। pic.twitter.com/qGWRL8JkJN
हालांकि, कुछ गतिविधियों को केवल निम्नलिखित प्रतिबंधों के साथ अनुमति दी जाती है:
- केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) द्वारा यात्रियों की अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा।
- सिनेमा हॉल और सिनेमाघर, 50 प्रतिशत तक की क्षमता वाले।
- स्विमिंग पूल, केवल एथलीटों के प्रशिक्षण के लिए।
- प्रदर्शनी हॉल, केवल व्यापार से व्यवसाय के लिए (बी 2 बी) प्रयोजनों के लिए।
- सामाजिक, धार्मिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक सभाओं में अधिकतम 50 प्रतिशत हॉल क्षमता के साथ, बंद स्थानों में 200 लोगों के साथ; और खुले स्थानों के मामले में परिसर के आकार को ध्यान में रखते हुए।
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