लॉकडाउन में कृषि कार्य समेत इन कार्यों के लिए मिली बड़ी राहत, यहाँ देखें MHA की Guideline
COVID-19 प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय निर्देश
प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी के लॉकडाउन की सीमा 3 मई तक बढ़ाने के बाद आज गृह मंत्रालय (MHA) ने COVID-19 प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय निर्देश (Guideline) जारी किया है. इसमें सभी सार्वजनिक स्थानों, कार्यस्थलों पर फेस कवर पहनना अनिवार्य है. सार्वजनिक स्थानों पर थूकना दंडनीय होगा. MHA की Guideline के अनुसार लॉकडाउन में कृषि कार्य समेत कई कार्यों के लिए बड़ी राहत मिली है.
गृह मंत्रालय (MHA) ने आज देश भर में 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने को लेकर नई विस्तृत गाइडलाइन जारी कर दी है. गृह मंत्रालय की नई गाइडलाइन के मुताबिक बैंक शाखाएं और एटीएम, बैंकिंग परिचालन के लिए आईटी विक्रेता, बैंकिंग संवाददाता, एटीएम संचालन और नकदी प्रबंधन एजेंसियों को 20 अप्रैल के बाद खोला जा सकता है.
Consolidated MHA guidelines on #CoronavirusLockdown: Bank branches and ATMs, IT vendors for banking operations, banking correspondents, ATM operation and cash management agencies to remain functional. pic.twitter.com/IwOvYzrMsQ
— ANI (@ANI) April 15, 2020
गाइडलाइन के मुताबिक सभी कृषि और बागवानी से जुड़ी गतिविधियां 20 अप्रैल के बाद पूरी तरह से काम करेंगी. इनमें APMC द्वारा संचालित मंडियों या राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचित. राज्य / केंद्रशासित प्रदेशों के द्वारा या उद्योग द्वारा प्रत्यक्ष विपणन संचालन, सीधे किसानों / किसानों के समूह, एफपीओ सहकारी समितियों आदि शामिल होंगे.
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देश में सभी स्कूल-कॉलेज,सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल 3 मई तक बंद
नई गाइडलाइन के मुताबिक सभी शैक्षणिक, प्रशिक्षण संस्थान आदि बंद रहेंगे. टैक्सी (ऑटो और साइकिल रिक्शा सहित) और कैब एग्रीगेटर्स की सेवाएं 3 मई तक प्रतिबंधित रहेंगी. सिनेमा हॉल, मॉल, शॉपिंग/ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जिम, स्विमिंग पूल, थिएटर, बार आदि भी तीन मई तक बंद रहेंगे.