
कमल नाथ सरकार को बड़ा झटका, MP High Court ने 27 प्रतिशत OBC Reservation पर लगाई रोंक

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जबलपुर (Madhya Pradesh High Court Jabalpur) ने बड़ा फैसला देते हुए 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation) पर रोक लगा दी है। अब एमपी पीएससी (MP PSC) की भर्ती 14 प्रतिशत ओबीसी के आधार पर होगी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के इस फैसले को सरकार के लिए झटके के समान बताया जा रहा है।
मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के जरिए 400 पदों पर भर्ती होना हैं प्रारंभिक जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के जरिए 400 पदों पर भर्ती की जाना है। राज्य सरकार ने अपने निर्णय में आरक्षण 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत कर दिया था। लेकिन मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मंगलवार को दिए अपने निर्णय में इस पर रोक लगा दी है।
महाधिवक्ता हाईकोर्ट में उपस्थित नहीं हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अपने निर्णय में कहा है कि 14 प्रतिशत से अधिक आरक्षण नहीं दिया जाए। वहीं इस मामले में मध्य प्रदेश सरकार की ओर महाधिवक्ता हाईकोर्ट में उपस्थित नहीं हुए।
कमलनाथ सरकार ने लिया था निर्णय उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को सरकारी नौकरियों में दिए जा रहे 14 प्रतिशत आरक्षण को बढ़ाकर 27 फीसदी करने का निर्णय लिया था।
जबलपुर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई नागरिक उपभोक्ता मंच और यूथ फॉर इक्वेलिटी संस्था ने इसके खिलाफ जबलपुर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी।
लोकसभा चुनाव से पहले लिया था यह फैसला यहां यह बताना प्रासंगिक होगा कि सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले आठ मार्च 2019 को अध्यादेश के माध्यम से लोकसेवा के पदों पर नियुक्ति के लिए ओबीसी आरक्षण 14 से बढ़ाकर 27 प्रतिशत कर दिया था।




