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रीवा: Royal Rajput Sangathan ने रैली पर लहराए थें शस्त्र, अब प्रशासन ने कसा शिकंजा, ऐसी होगी कार्रवाई...
शहर में बाइक रैली निकालने की परमीशन लेकर शस्त्र का पदर्शन करने पर पदाधिकारियों की बढ़ी मुश्किलें
रीवा. शहर में बाइक रैली निकालने की परमिशन लेकर शस्त्र लहराने वाले बंदूक धारियों की मुश्किलें बढ़ती जा रहीं हैं। मामले में पुलिस ने धारा 188 के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के द्वारा की गई कार्रवाई के विरोध में रायल राजपूत संगठन के पदाधिकारियों ने जिला प्रशासन को ज्ञापन देकर पदाधिकारियों पर लगाई गई धारा को हटाए जाने की मांग की।
रॉयल राजपूत संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीव सिंह बघेल की अगुवाई में पदाधिकारियों के प्रतिनिध मंडल कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। कलेक्टर ओपी श्रीवास्तव को आवेदन देकर कहा, रॉयल राजपूत संगठन रीवा द्वारा 10 अक्टूबर को भगवान श्रीराम की शोभा यात्रा निकाली गई थी। जिसमें कुछ क्षत्रीय अपनी लाइसेंसी शस्त्र लेकर रैली में शामिल हुए। उनका उद्देश्य भय फैलाना नहीं था।
कलेक्टर ने प्रतिनिधि मंडल को कानून व्यवस्था की बात कहते हुए कि बताया कि जुलूस के दौरान शस्त्र लहराने पर प्रतिबंध है। ऐसे लाइससेंस धारियों के शस्त्र लाइसेंस निरस्त किए जाएंगे, जो जुलूस के दौरान शस्त्र का प्रदर्शन कर रहे थे। कलेक्टर ने रॉयल राजपूत संगठन के प्रतिनिधि मंडल को आश्वासन दिया है कि कानून व्यवस्था के दायरे में ही कार्रवाई की प्रक्रिया जाएगी। पुलिस का प्रतिवेदन आने के बाद ही अगली कार्रवाई होगी।
प्रतिनिधि मंडल के पदाधिकारियों ने कहा कि मोर्हरम के कार्यक्रम में खुलेआम घातक हथियार का प्रदर्शन किया जाता है। जिस पर प्रशासन ने आज तक कोई रोक नहीं लगाई। परशुराम जयंती पर खुलेआम फरसा तलवार एवं घातक हथियार का प्रदर्शन किया जाता है। विवाह समारोह के दौरान बरातियों और घरातियों में हर्ष फायरिंग की जाती है। इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की जाती है।
पुलिस का प्रतिवेदन अभी नहीं आया है। प्रतिवेदन आने के बाद परीक्षण किया जाएगा। पुलिस की रिपोर्ट के तहत जुलूस में शस्त्र का प्रदर्शन करने वालों के लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। इस तरह अगर प्रतिबंधित जगहों पर कोई भी व्यक्ति हथियार लहरायेगा तो कड़ी कार्रवाई होगी। -ओपी श्रीवास्तव, कलेक्टर