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मध्यप्रदेश : विज्ञापनों और पेड न्यूज पर 96 घंटे के अंदर होगा ये, पढ़िये पूरी खबर
भोपाल। राज्य स्तरीय मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति (एमसीएमसी) पेड न्यूज और विज्ञापनों की अपील पर निर्णय 96 घंटे के अंदर अनिर्वाय रूप से करेगी। यह कमेटी निर्णय लेने के साथ-साथ प्रत्याशियों और जिला स्तरीय एमसीएमसी कमेटी को भी इससे अवगत कराएगी। इस तरह के निर्णय सीईओ वीएल कांताराव की अध्यक्षता में आज मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में आयोजित राज्य स्तरीय एमसीएमसी की बैठक में लिए गए हैं।
कमेटी ने यह निर्णय लिए हैं कि जिला स्तर के एमसीएमसी कमेटी के निर्णय के विरूद्ध 48 घंटे के अंदर ही राज्य स्तर पर अपील की जा सकेगी। जबकि राज्य एमसीएमसी के निर्णय के विरुद्ध शिकायतकर्ता 48 घंटे के अंदर भारत निर्वाचन आयोग में अपील कर सकेगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि राजनैतिक दलों द्वारा इलेक्ट्रानिक विज्ञापन प्रमाणन के आवेदन पर संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय विज्ञापन अनुप्रमाणन समिति गठित की गई है।
जिला स्तरीय एवं राज्य स्तरीय विज्ञापन अनुप्रमाणन समिति की ओर से जारी किसी आदेश के विरूद्ध शिकायत पर विचार राज्य स्तरीय एमसीएमसी करेगी। प्रत्येक पंजीकृत राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनैतिक दलों एवं निर्वाचन लडऩे वाले अभ्यर्थी के किसी विज्ञापन के लिये आवेदन ऐसे विज्ञापन प्रसारण तिथि से कम से कम तीन दिन पहले प्रस्तुत किये जायेंगे। किसी अन्य व्यक्ति या अपंजीकृत राजनैतिक दलों के मामले में प्रसारण की तिथि से कम से कम सात दिन पूर्व आवेदन करना होगा।
जानकारी के मुताबिक चुनाव से पहले चुनाव आयोग सभी जिलों के कलेक्टर को प्रशिक्षित कर दिया है। अब चुनाव के दौरान किसी बी प्रकार की समास्या न हो इसके लिए आयोग ने अधिकारियों को सचेत किया है। पेड न्यूज को लेकर आयोग सख्ती से निगरानी कर रहा है। इशके लिए एक टीम भी घटित कर दी गयी है। चुनाव में पूरी पारदर्शिता को ध्यान में रखा जाए इसके लिए पहले शैक्षणिक संस्थानों में चुनाव के ईवीएम मशीन का डेमों भी दिखाया जा रहा है।