मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश : भाजपा का ये कद्दावर नेता नहीं लड़ पायेगा चुनाव, जानिये क्या हैं आदेश, टेंशन में भाजपा

Aaryan Dwivedi
16 Feb 2021 6:01 AM GMT
मध्यप्रदेश : भाजपा का ये कद्दावर नेता नहीं लड़ पायेगा चुनाव, जानिये क्या हैं आदेश, टेंशन में भाजपा
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चुनाव आयोगElection commission ने पांच राज्‍यों छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। जिसके साथ ही आचार संहिता तत्काल प्रभाव से शुरू हो गई है।

इसी सब के बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जिसके अनुसार मध्यप्रदेश भाजपा के एक कद्दार नेता इस बार चुनाव MP Assembly electionनहीं लड़ सकेंगे। वहीं जानकारों का मानना है कि ये अभी तक संदेह का विषय बना हुआ है, इसे लेकर अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी।

दरअसल सामने आ रही जानकारी के अनुसार चुनाव आयोग के अयोग्य प्रत्याशी की सूची के मुताबिक भाजपा के कद्दावर नेता और वर्तमान जनसंपर्क मंत्री नरोत्तम मिश्रा minister narottam mishra इस बार विधानसभा चुनाव नही लड़ पाएंगे।

इस आदेश के संबंध में Election Commission n की वेबसाइट के आदेश क्रमांक No. 116/ECI/EEM/CEMS-I/FUN/DISQ/2018-III पर स्पष्ट आदेश लिखा है।

जानकारी के अनुसार इस बार चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश से 147 लोगों को अयोग्य घोषित किया है। एक ओर जहां भाजपा के कद्दावर नेता नरोत्तम मिश्रा इसके चलते विधानसभा चुनाव Assembly election नहीं लड़ सकेंगे वहीं इनके अलावा सुखलाल और राम बहोर तिवारी को भी अयोग्य घोषित किया गया है।

जानकारों के अनुसार चुनाव से ठीक पहले एक बार फिर मध्य प्रदेश के सबसे ताकतवर मंत्रियों में से एक जनसंपर्क मंत्री नरोत्तम मिश्रा minister narottam mishra की मुसीबत फिर बढ़ गई है।

निर्वाचन आयोग पेड न्यूज के मामले में मिश्रा को दोषी ठहरा चुका है। साथ निर्वाचन आयोग के मुताबिक, मिश्रा चुनाव Election 2018 लड़ने के योग्य नहीं हैं। आयोग के फैसले से एक नुकसान के चलते वे राष्ट्रपति चुनाव में मतदान नहीं कर पाए थे।

ये है मामला... मिश्रा वर्ष 2008 में हुए विधानसभा चुनाव में दतिया विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए थे। मिश्रा से पराजित हुए उम्मीदवार राजेंद्र भारती ने निर्वाचन आयोग में मिश्रा के खिलाफ शिकायत की थी और उन पर मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए पेड न्यूज के उपयोग का आरोप लगाया था।

पेड न्यूज के कुल 42 मामले सामने आए थे। आयोग ने इस मामले पर वर्ष 2017 में मिश्रा को तीन साल के लिए चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित किया था। इसके चलते मिश्रा राष्ट्रपति चुनाव election में एनडीए उम्मीदवार रामनाथ कोविंद को अपना मत नहीं दे पाए थे।

वहीं चुनाव आयोग ने आज (6 अक्‍टूबर) पांच राज्‍यों छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है।

चुनावों से जुड़ी ये घोषणा पहले शनिवार को दोपहर 12:30 बजे होनी थी, लेकिन बाद में इसे दोपहर 3 बजे कर दिया गया था। मुख्‍य चुनाव आयुक्‍त ओपी रावत नेे इस पर सफाई देते हुए कहा कि कुछ जरूरी वजहों से समय में देरी हुई है।

वहीं दूसरी ओर चुनाव आयोग की वेबसाइट के आदेश क्रमांक No. 116/ECI/EEM/CEMS-I/FUN/DISQ/2018-III पर अब भी स्पष्ट आदेश लिखा होने के चलते इस बार नरोत्तम मिश्र के चुनाव लड़ने पर सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं।

ऐसे समझें चुनाव एक नजर में... मध्यप्रदेश एक ही चरण में होंगे चुनाव नोटिफिकेशन - 2 नवंबर पर्चे दाखिल करने की आखिरी तारीख - 9 नवंबर पर्चे की जांच करने की आखिरी तारीख - 12 नवंबर पर्चा वापस लेना कि आखिरी तारीख - 14 नवंबर मतदान की तारीख - 28 नवंबर चारों राज्यों में 11 दिसंबर को होगी मतगणना मध्य प्रदेश चुनाव- 28 नवम्बर राजस्थान - 7 दिसंबर छत्तीसगढ़ - 12, 20 नवम्बर मिजोरम - 28 नवम्बर तेलंगाना - 7 दिसंबर मतगणना - 11 दिसंबर के साथ ही परिणाम आ जाएंगे। - 5 राज्यों में आचार संहिता प्रभावी हुई । - 15 दिसम्बर से पहले चुनाव प्रक्रिया पूरी होगी। - प्रत्याशी 28 लाख तक खर्च कर सकेंगे चुनाव में।

ये बोले मंत्री नरोत्तम मिश्रा... नरोत्तम मिश्रा ने चुनाव आयोग की सूची में योग्यता के सवाल पर कहा है कि दिल्ली हाई कोर्ट चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ निर्णय दे चुका है।

माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय आयोग के मुझे चुनाव लङने के अयोग्य ठहराने के फैसले को गलत ठहरा चुके हैं। चुनाव आयोग ने अपने सूची में सुधार क्यों नहीं किया, यह समझ से परे है। मुझे उम्मीद है कि आयोग लिपकीय त्रुटि को जल्द दूर कर सही फैसला डालेगा।

Aaryan Dwivedi

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