मध्यप्रदेश

मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती 2023 का रास्ता साफ: हाईकोर्ट ने दी बड़ी राहत, जॉइनिंग के आदेश जारी

Aaryan Puneet Dwivedi
16 Oct 2024 2:19 PM IST
मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती 2023 का रास्ता साफ: हाईकोर्ट ने दी बड़ी राहत, जॉइनिंग के आदेश जारी
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मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती 2023 को लेकर लंबे समय से चल रहे विवाद पर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को जारी रखने का आदेश दिया है और राज्य सरकार को जल्द से जल्द ज्वाइनिंग लेटर जारी करने के निर्देश दिए हैं।

मध्यप्रदेश में 2023 की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के लिए अब रास्ता साफ हो गया है। जबलपुर हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने इस भर्ती पर लगी रोक को हटाते हुए शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया को तेज़ी से आगे बढ़ाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने राज्य सरकार को जल्द से जल्द 3,000 से अधिक शिक्षकों का ज्वाइनिंग लेटर जारी करने का आदेश दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 12 नवंबर 2024 को निर्धारित की गई है, लेकिन फिलहाल शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को जारी रखने की अनुमति दी गई है।

मामले पर सुनवाई करते हुए मध्यप्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैथ और जस्टिस विवेक जैन की डिवीजन बेंच ने राज्य सरकार के रवैये पर नाराजगी जाहिर की। कोर्ट ने कहा कि यह नियुक्तियां अंतिम निर्णय के अधीन होंगी, जिससे यह स्पष्ट है कि भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा सकती है लेकिन अपील का अंतिम फैसला अभी लंबित रहेगा।

इससे पहले, ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) अभ्यर्थियों ने 2023 की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को चुनौती दी थी, जिसमें हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने 2018 के खाली पदों को पहले भरने के निर्देश दिए थे। राज्य सरकार ने 2018 में हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के लिए पात्रता परीक्षा आयोजित की थी, लेकिन ईडब्ल्यूएस वर्ग को 50 अंक देने के बदलाव को लेकर विवाद खड़ा हो गया। 2023 की भर्ती प्रक्रिया शुरू होते ही इसे कोर्ट में चुनौती दी गई और प्रक्रिया रोक दी गई थी।

मई 2024 में कोर्ट ने आदेश दिया कि 2023 की भर्ती प्रक्रिया को 2018 की भर्ती पूरी होने के बाद ही आगे बढ़ाया जाए। इसके बाद, राज्य सरकार ने दो रिट अपीलें दायर कीं, जिन पर डिवीजन बेंच ने सुनवाई करते हुए भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि 2023 की शिक्षक भर्ती में किसी भी प्रकार की देरी नहीं होनी चाहिए और सरकार को तत्काल रूप से ज्वाइनिंग लेटर जारी करने के निर्देश दिए गए हैं।

अब सभी की नजरें 12 नवंबर 2024 की अगली सुनवाई पर हैं, जहां इस मामले में अंतिम निर्णय आ सकता है। फिलहाल, राज्य सरकार को भर्ती प्रक्रिया जारी रखने और शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देने का आदेश मिल चुका है।

Aaryan Puneet Dwivedi

Aaryan Puneet Dwivedi

Aaryan Puneet Dwivedi is a senior editor and an experienced journalist who has been active in the news industry since 2013. He has extensive experience covering and editing news across multiple fields, including politics, national and international affairs, sports, technology, business, and social issues. He is a state-level accredited journalist recognized by the Madhya Pradesh government. Known for his in-depth understanding of news and current affairs, he focuses on delivering accurate, reliable, and reader-friendly information across all major news categories.

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