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वाहन स्क्रैप नीति 2023: एमपी की सड़कों में नहीं दौड़ा सकेंगे 15 साल पुराने बाइक-कार, फिटनेस नहीं तो कबाड़ में बेचना पड़ेगा; 24 लाख वाहनों के रजिस्ट्रेशन रद्द

Vehicle Scrap Policy 2023
Vehicle Scrap Policy 2023: यदि आपकी बाइक या कार 15 साल से ज्यादा की हो गई है तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. मध्यप्रदेश सरकार ने एक मार्च को विधानसभा में बजट (MP BUDGET 2023-24) पेश करते हुए घोषणा की है कि अगले महीने यानि एक अप्रैल 2023 से पुराने और कंडम वाहनों को राज्य की सड़को में दौड़ने नहीं दिया जाएगा. सबसे पहले 15 साल पूरा कर चुके सरकारी वाहनों को कबाड़ में भेजने की तैयारी है.
बजट 2023 में मध्यप्रदेश सरकार ने वाहन स्क्रैप पालिसी पर जोर दिया है. इस नीति के अनुसार अगर आपके वाहन की उम्र 15 साल पूरी हो चुकी है तो उसे बदल ही देना आपके लिए ठीक होगा. क्योंकि ऐसे वाहनों को अब राज्य की सड़कों पर दौड़ाने की इजाजत नहीं होगी. इस नीति की शुरुआत मध्यप्रदेश में 1 अप्रैल 2023 से होने जा रही है. इसके लिए सरकार सबसे पहले सरकारी वाहनों को कबाड़ में भेजने वाली है. ऐसे एक हजार वाहनों की लिस्ट भी तैयार कर ली गई है.
चाहे प्राइवेट वाहन हो या सरकारी, टैक्सी हो या कोई और, बाइक हो या कार सभी तरह के वाहन स्क्रैप पालिसी के अंतर्गत आने वाले हैं. अगर वाहन 15 साल का उम्र पूरा कर चुका है तो इसका रजिस्ट्रेशन रद्द हो जाएगा. इसके बाद आपको नए रजिस्ट्रेशन के लिए फिर से फिटनेस टेस्ट से गुजरना होगा. अगर फिटनेस टेस्ट में वाहन पास नहीं हो पाटा है तो उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, और ऐसे गाडी को सड़कों पर चलाना गैरकानूनी माना जाएगा. ऐसे में वाहन को स्क्रैप करना ही आखिरी विकल्प बचता है.
बता दें अभी मध्यप्रदेश में ऐसी गाड़ियों की संख्या 24 लाख से अधिक हो चुकी हैं, जिनकी उम्र 15 साल पूरी हो गई है. इनमें 16 लाख से ज्यादा टू-व्हीलर हैं बाकी गाड़ियों में कार, बस, ट्रेक्टर और ट्रक जैसे वाहन शामिल हैं. अगले महीने से इन वाहनों की उल्टी गिनती शुरू होने वाली है.
फिटनेस में पास हुई तो 5 साल का नया रजिस्ट्रेशन मिलेगा
परिवहन विभाग के प्रमुख सचिव फैज अहमद किदवई की मानें तो 15 साल से पुराने सरकारी वाहनों का तो अप्रैल से रजिस्ट्रेशन ही रद्द हो जाएगा. लेकिन निजी वाहनों को नया रजिस्ट्रेशन लेने के लिए फिटनेस टेस्ट से गुजरना होगा. अगर वाहन फिटनेस टेस्ट पास कर लेता है तो ही 5 साल के लिए नया रजिस्ट्रेशन मिलेगा.
पुरानी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन शुल्क बढ़ाया गया
सरकार ने पुरानी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन शुल्क अप्रत्याशित तौर पर 10 गुना तक बढ़ा दिया है. पुरानी गाडी का 15 साल पूरा होने के बाद नए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया से गुजरना होगा. और यह रजिस्ट्रेशन महज 5 साल के लिए ही वैध होगा. इसके बाद फिर वही प्रक्रिया अपनानी होगी.
Aaryan Puneet Dwivedi
Aaryan Puneet Dwivedi is a senior editor and an experienced journalist who has been active in the news industry since 2013. He has extensive experience covering and editing news across multiple fields, including politics, national and international affairs, sports, technology, business, and social issues. He is a state-level accredited journalist recognized by the Madhya Pradesh government. Known for his in-depth understanding of news and current affairs, he focuses on delivering accurate, reliable, and reader-friendly information across all major news categories.




