मध्यप्रदेश

MP RTO New Rule: सार्वजनिक वाहनों में व्हीकल लोकेशन ट्रेकिंग सिस्टम जुलाई से हुआ अनिवार्य

MP RTO New Rule: सार्वजनिक वाहनों में व्हीकल लोकेशन ट्रेकिंग सिस्टम जुलाई से हुआ अनिवार्य
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मध्य प्रदेश सरकार (MP Government) सार्वजनिक वाहनों में व्हीकल लोकेशन ट्रेकिंग सिस्टम (vehicle location tracking system) जुलाई से अनिवार्य कर दिया है

मध्य प्रदेश सरकार (MP Government) सार्वजनिक वाहनों में व्हीकल लोकेशन ट्रेकिंग सिस्टम जुलाई से अनिवार्य कर दिया है। परिवहन एवं राजस्व मंत्री (Transport and Revenue Minister) गोविंद सिंह राजपूत (Govind Singh Rajput) ने बताया है कि एक जुलाई 2022 तक एक अप्रैल 2019 के बाद के सार्वजनिक वाहनों में बी.एल.टी.डी. (vehicle location tracking device) लगाया जाना अनिवार्य किया गया है।

इसके पूर्व के वाहनों में एक अगस्त तक यह सिस्टम लगवा सकेंगे। परिवहन मंत्री गुरूवार को मंत्रालय में योजनावार विभागीय समीक्षा कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने ने यह जानकारी है। प्रमुख सचिव परिवहन फैज़ अहमद किदवई एवं परिवहन आयुक्त मुकेश जैन उपस्थित थे।

कण्ट्रोल एंड कमांड सेंटर की होगी स्थापना

मंत्री राजपूत ने जानकारी दी कि बी.एस.एन.एल. द्वारा आरटीओ कार्यालय भोपाल में व्हीकल लोकेशन ट्रेकिंग कण्ट्रोल एंड कमांड सेंटर (Vehicle Location Tracking Control And Command Center) की स्थापना 30 जून तक पूरी कर ली जाएगी।

सार्वजनिक वाहनों बस, ओला टैक्सी एवं अन्य यात्री वाहनों में वाहन चालक एवं सवारी की सुरक्षा के लिए टेक्सी में 3 और बस में 10 पेनिक बटन लगाये जायेंगे।

जिसका कंट्रोल भोपाल स्थित कमांड सेंटर में होगा। वाहन चालक एवं पैसेंजर किसी भी आपात स्थिति में पेनिक बटन का उपयोग कर सकेंगे, जिससे उनकी लोकेशन के आधार पर वाहन को ट्रेस कर स्थानीय मदद उपलब्ध कराई जा सकेगी।

Suyash Dubey | रीवा रियासत

Suyash Dubey | रीवा रियासत

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