मध्यप्रदेश

सिमी के दो आतंकियों को उम्रकैद की सजा, भोपाल की विशेष कोर्ट ने सुनाया फैसला

Panna MP News
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भोपाल की विशेष कोर्ट ने सिमी के आंतकियो को सुनाई सजा

Bhopal SIMI Terrorist News: आंतकवादी संगठन सिमी के दो आंतकियों को भोपाल की विशेष कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। शुक्रवार को सुनाए गए कोर्ट के फैसले में उमर और सादिक को उम्रकैद की सजा, जबकि आतंकी अबू फैजल और इरफान नागौरी को 10-10 वर्ष की सजा मुकर्रर की गई है। यह सजा विशेष न्यायाधीश रघुवीर पटेल की कोर्ट ने सुनाया है।

एटीएस जवानों पर किए थें हमला

दरअसल वर्ष 2013 में सेंधवा बॉर्डर पर सिमी आतंकियों ने एटीएस जवानों पर हमला किया था। इस मामले में भोपाल की विशेष कोर्ट ने आंतकियों को सजा सुनाई है। खबरों के तहत 1 अक्टूबर 2013 को अबू फैजल व उसके साथी खंडवा जेल से दीवार कूद कर फरार हो गए थें। उन्हे पकड़ने के लिए एटीएस की टीम सेंधवा पहुंची।

23 दिसंबर की रात अबू फैजल और इरफान नागौरी, खालिद अहमद की एटीएस से मुठभेड़ हुई। जिसमें आंतकियों ने टीम पर फायरिंग की। एटीएस ने तीनों आतंकियों को गिरफ्तार करके उनके पास से पिस्‍टल और कारतूस भी बरामद किए थे। पूछताछ एवं जांच कार्रवाई के बाद आंतकी गतिविधि के लिए एटीएस ने मामले में 16 सिमी सदस्यों को आरोपी बनाया था।

इनका हुआ था एनकाउंटर

ज्ञात हो कि वर्ष 2016 में जेल से फरार सिमी आतंकी अमजद, अकील, जाकिर, शेख महबूब, सालिक, खालिद, शेख मुजीब और माजिद का एनकांउटर कर दिया था।

जाने क्या है सिमी संगठन

स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया यानी की सिमी, भारत में प्रतिबंधित संगठन है। इसका गठन 25 अप्रैल 1977 को अलीगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ था। सिमी आतंकवादी गतिविधियों से जुड़ा है। इसके चलते सिमी भारत में आतंकवादी गतिविधियों में भागीदारी के लिए 2002 में भारत सरकार द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया था।

Viresh Singh Baghel | रीवा रियासत

Viresh Singh Baghel | रीवा रियासत

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