मध्यप्रदेश

टीचर, फैकल्टी, कोच एवं कवियों को देना होगा 18 प्रतिशत जीएसटी, जानिए क्या हैं आदेश

टीचर, फैकल्टी, कोच एवं कवियों को देना होगा 18 प्रतिशत जीएसटी, जानिए क्या हैं आदेश
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Income Tax: वर्ष में 20 लाख से उपर की कमाई करने वाले टीचर, फैकल्टी, कोच एवं कवियों को जीएसटी के साथ ही इनकम टैक्स भी देने होंगे।

Teachers faculty coaches and poets will have to pay 18 percent GST: अच्छी कमाई करने वाले अतिथि शिक्षक, कोच एवं कवियों को भी अब टैक्स देना पड़ेगा। खबरों के तहत उन्हे इनकम टैक्स के साथ ही 18 प्रतिशत जीएसटी (Income Tax With GST) भी अब देनी होगी, यानि कि कमाई का एक बड़ा हिस्सा उन्हे टैक्स के रूप में सरकार को देने होंगे, हालंकि जो नियम लाया गया है वह 20 लाख से उपर कमाई करने वाले ऐसे कर्मियों के लिए है।

समझें किस तरह से चुकाने होंगे टैक्स

खबरों के तहत यदि किसी अतिथि विद्वान या कवि की आय 25 लाख रु. है तो उसे इनकम टैक्स और सेस के रूप में 5.07 लाख रु. देना पड़ते है, लेकिन अब उसे 18 प्रतिशत जीएसटी के रूप में 90 हजार रुपए और देना होंगे। यानी कुल मिलाकर 5.97 लाख रुपए टैक्स के रूप में कट जाएगा।

जेब करनी पड़ेगी ढ़ीली

इस आदेश से नौकरी पेशा लोगों के लिए समस्या यह है कि दोनों ही टैक्स को चुकाने के लिए उन्हे अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी। क्योकि जो टैक्स के रूप में उन्हे जमा करने पड़ेंगे वह किसी क्लाइंट आदि से नही वसूलेंगे बल्कि उन्हे जो महीने में वेतन के रूप में मिलेगी उसी से उन्हे इनकम टैक्स और जीएसटी चुकानी पड़ेगी।

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