मध्यप्रदेश

सैकड़ों आपराधिक प्रकरण वापस लेगी शिवराज सरकार, 52 जिलों के कलेक्टर्स को आदेश जारी!

Shivraj government
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कोविड-19 में लॉकडाउन में दर्ज साधारण आपराधिक प्रकरणों को वापस लेने के आदेश जारी

मध्य प्रदेश के नागरिको के लिए बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा गृह विभाग की समीक्षा के दौरान दिए गए निर्देश और केन्द्रीय गृह मंत्रालय की एडवाइजरी के अनुसार राज्य शासन ने व्यापक लोकहित में वैश्विक महामारी कोविड-19 के दौरान कोविड-19 प्रोटोकॉल तथा लॉकडाउन उल्लघंन से संबंधित दर्ज सभी साधारण आपराधिक प्रकरणों को वापस लेने का आदेश जारी किया है। इस संबंध में सभी जिलों के कलेक्टर्स को निर्देश जारी कर दिये गये हैं।

बता दें की अपर मुख्य सचिव गृह डॉ. राजेश राजौरा ने बताया है कि केन्द्र सरकार एवं सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार राज्य शासन ने सम्यक विचारोपरांत व्यापक लोक हित में कोविड-19 प्रोटोकॉल/लॉकडाउन उल्लंघन के साधारण आपराधिक प्रकारणों को वापस लेने का निर्णय लिया है।

मिली जानकारी के अनुसार इसमें आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, महामारी अधिनियम 1897 एवं भारतीय दण्ड धारा 188, 269, 270 तथा 271 में आमजन के विरूद्ध दर्ज समस्त ऐसे आपराधिक प्रकारणों एवं ऐसे प्रकरण से संबद्ध भा.द.वि. के अन्य अपराध, जिनमें अधिकतम 2 वर्ष के कारावास (जुर्मानें सहित/रहित) का प्रावधान शामिल है। डॉ. राजौरा ने कलेक्टर्स को भा.द.वि. धारा 321 में विहित प्रक्रिया अनुसार जिलों में कोविड-19 के दौरान पंजीबद्ध प्रकरणों को वापस लेने के कार्यवाही के निर्देश दिये हैं।

Suyash Dubey | रीवा रियासत

Suyash Dubey | रीवा रियासत

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