मध्यप्रदेश

बड़ी खबर! शिवराज सरकार ने फिर भत्ता बढ़ाने जारी किये आदेश, हजारो का होगा लाभ

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MP News: मध्य प्रदेश के नगरीय निकायों के महापौर, अध्यक्ष तथा पार्षदों के लिए बड़ी खबर सामने आई है।

मध्य प्रदेश के नगरीय निकायों के महापौर, अध्यक्ष तथा पार्षदों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। मध्य प्रदेश सरकार ने नगरीय निकायों के महापौर, अध्यक्ष तथा पार्षदों के पारिश्रमिक तथा बैठकों के लिये दैनिक भत्ता में वृद्धि का आदेश जारी कर दिया गया है।

बता दें की यह आदेश अप्रैल माह से ही लागू हो गया है। मई माह में बढ़ी हुई दर से पारिश्रमिक और दैनिक भत्ता मिलेगा। जारी आदेश के अनुसार नगरपालिक निगम के महापौर को अब प्रतिमाह 22 हजार रूपये पारिश्रमिक तथा 5 हजार रूपये सत्कार भत्ता मिलेगा। नगरपालिक निगम के अध्यक्ष (स्पीकर) को प्रतिमाह 18 हजार रूपये पारिश्रमिक तथा 2800 रूपये सत्कार भत्ता तथा पार्षद (नामनिर्दिष्ट को सम्मिलित करते हुए तथा पदेन को छोड़ कर) को प्रतिमाह 12 हजार रूपये पारिश्रमिक मिलेगा।

बता दें की जारी आदेश के अनुसार निगम तथा उसकी समितियों की बैठक के लिये महापौर, अध्यक्ष, पार्षद तथा संबंधित वार्ड समिति की बैठक में भाग लेने के लिये महापौर द्वारा वार्ड समिति में नामनिर्दिष्ट किये गये सदस्य 450 रूपये प्रति बैठक की दर से दैनिक भत्ता प्राप्त करने के हकदार होंगे, जो 1800 रूपये प्रतिमाह से अधिक नहीं होगा।

नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष को प्रतिमाह 6 हजार रूपये पारिश्रमिक तथा 3600 रूपये सत्कार भत्ता, उपाध्यक्ष को 4800 रूपये पारिश्रमिक तथा 1600 रूपये सत्कार भत्ता और पार्षद (नामनिर्दिष्ट को सम्मिलित करते हुए तथा पदेन को छोड़ कर) प्रतिमाह 3600 रूपये पारिश्रमिक मिलेगा।

बता दें की परिषद तथा उसकी समितियों में भाग लेने के लिये अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पार्षद तथा संबंधित वार्ड समिति की बैठकों में भाग लेने के लिये अध्यक्ष द्वारा वार्ड समिति में नामनिर्दिष्ट किये गये सदस्य को 390 रूपये प्रति बैठक की दर से दैनिक भत्ता मिलेगा, जो 750 रूपये प्रतिमाह से अधिक नहीं होगा।

जारी आदेश के अनुसार नगर परिषद के अध्यक्ष को प्रतिमाह 4 हजार 800 रूपये पारिश्रमिक तथा 2200 रूपये सत्कार भत्ता, उपाध्यक्ष को 4200 रूपये पारिश्रमिक तथा 1600 रूपये सत्कार भत्ता और पार्षद (नामनिर्दिष्ट को सम्मिलित करते हुए तथा पदेन को छोड़ कर) प्रतिमाह 2800 रूपये पारिश्रमिक मिलेगा।

परिषद तथा उसकी समितियों में भाग लेने के लिये अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पार्षद तथा संबंधित वार्ड समिति की बैठकों में भाग लेने के लिये अध्यक्ष द्वारा वार्ड समिति में नामनिर्दिष्ट किये गये सदस्य को 240 रूपये प्रति बैठक की दर से दैनिक भत्ता मिलेगा, जो 720 रूपये प्रतिमाह से अधिक नहीं होगा।

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