मध्यप्रदेश

Sant Ravidas Swarojgar Yojana: शुरू करें स्वयं का बिजनेस, शिवराज सरकार दे रही 50 लाख रुपए, जल्दी से करें आवेदन

Sant Ravidas Swarojgar Yojana: शुरू करें स्वयं का बिजनेस, शिवराज सरकार दे रही 50 लाख रुपए, जल्दी से करें आवेदन
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Sant Ravidas Swarojgar Yojana: इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को कम ब्याज दर पर लोन दिया जाता है जिससे वह स्वयं का व्यापार खड़ा कर सकें।

Sant Ravidas Swarojgar Yojana: मध्य प्रदेश सरकार चाहती है कि प्रदेश के हर बेरोजगार युवकों के पास काम (Job) हो। अत्याधिक जनसंख्या होने की वजह से प्रदेश के हर नागरिक को रोजगार देना संभव नहीं है। ऐसे में सरकार (MP Government) का प्रयास है कि प्रदेश का बेरोजगार युवक अपना स्वयं का कुछ व्यापार खड़ा करें। इसके लिए सरकार संत रविदास जयंती (Sant Ravidas Jayanti) के अवसर पर स्वरोजगार योजना की शुरुआत करने वाले नव युवकों को 50 लाख रुपए तक का ऋण (Loan) उपलब्ध करवाती हैं। जिससे स्वयं का बिजनेस खड़ा कर प्रदेश तथा स्वयं की तरक्की करें।

क्या है संत रविदास स्वरोजगार योजना

संत रविदास स्वरोजगार योजना (Sant Ravidas Self Employment Scheme) का उद्देश्य प्रदेश के अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को खुद का व्यापार रोजगार खड़ा करने के लिए सरकार आर्थिक तौर पर सहयोग करती है। इसके लिए सरकार द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को कम ब्याज दर पर लोन दिया जाता है जिससे वह स्वयं का व्यापार खड़ा कर सकें।

लोगों को इस स्वरोजगार योजना का लाभ मिले इसके लिए सरकार ने प्रदेश के हर जिले में मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त कर रखा है। साथ ही बताया गया है कि मध्य प्रदेश राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम मर्यादित भोपाल द्वारा ऋण से संबंधित सभी कार्यों का निपटारा किया जाता है।

पात्रता के लिए निर्धारित नियम

जिन बेरोजगार युवकों को किसी योजना का लाभ लेना है उनके लिए 18 से 40 वर्ष की आयु निर्धारित की गई है। साथ ही मध्य प्रदेश का निवासी होना आवश्यक है। इसका लाभ केवल अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को मिलेगा।

आवेदकों का किसी भी नेशनलाइज बैंक, फाइनेंशियर इंस्टिट्यूशन, को ऑपरेटिव बैंक का डिफाल्टर नहीं होना चाहिए। अन्यथा ऋण नहीं मिलेगा। इस योजना के माध्यम से आवेदक को केवल एक बार ही योजना का लाभ दिया जाएगा।

इस योजना के माध्यम से आवेदक को 1 लाख से 50 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। सरकार इस योजना में लाभार्थी को 5 प्रतिशत ब्याज पर सब्सिडी देती है।

ऑनलाइन करें आवेदन

योजना का लाभ पाने के लिए आवेदक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते है। इसके लिए विभाग के अधिकारिक साइट पर जाकर आवेदन करें। पोर्टल पर अपनी प्रोफाइल बनाएं। जिसमें मांगी गई जानकारी भरे। इसके बाद एक ओटीपी आएगी इस ओटीपी को दर्ज करें। इसके बाद आवेदन की कॉपी निकाल ले और सहकारी विकास समिति मर्यादित के कार्यालय में जमा करें।

दस्तावेजों को साथ रखें

आवेदन करते समय अपने पास कुछ आवश्यक दस्तावेज अवश्य रखें। इसमें आधार कार्ड, आयु प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज की फोटो, ईमेल आईडी की आवश्यकता पड़ती है।

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