रीवा

Rewa Collector बसंत कुर्रे की सूझ-बूझ से REWA में नहीं मिले एक भी CORONA POSITIVE, जिले में जारी रहेगी धारा 144

Aaryan Dwivedi
16 Feb 2021 6:18 AM GMT
Rewa Collector बसंत कुर्रे की सूझ-बूझ से REWA में नहीं मिले एक भी CORONA POSITIVE, जिले में जारी रहेगी धारा 144
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Rewa Collector ने जिले भर में धारा 144 के तहत प्रतिबंध लागू रहने के आदेश दिया साथ ही कलेक्टर बसंत कुर्रे की जोरदार व्यवस्था

Rewa Collector ने जिले भर में धारा 144 के तहत प्रतिबंध लागू रहने के आदेश दिया साथ ही कलेक्टर बसंत कुर्रे की जोरदार व्यवस्था से जिले में एक भी CORONA POSITIVE नहीं मिला

Rewa Collector व्यवस्था रखने के साथ-साथ हर जगह खुद जाकर लोगो को समझाईश दे रहे है REWARIYASAT.COM न्यूज़ पोर्टल से बातचीत पर उन्होंने कहा की शहर में 144 धारा लागू रहेगी जब तक की CORONAVIRUS का असर ख़त्म नहीं हो जाता

CORONAVIRUS का संक्रमण रोकने तथा आम लोगों के स्वास्थ्य एवं जीवन की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी बसंत कुर्रे ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (1) के तहत प्रतिबंधों के आदेश 23 मार्च को जारी किये थे। प्रतिबंध 31 मार्च 2020 तक के लिए लागू किये गये थे। जिले में वर्तमान स्थितियों को देखते हुए सम्पूर्ण रीवा जिले में कलेक्टर ने धारा 144 (1) के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश एक अप्रैल 2020 से 14 अप्रैल 2020 तक लागू रखने के आदेश 31 मार्च 2020 को दिये हैं।

जारी आदेश के अनुसार जन सामान्य के स्वास्थ्य की रक्षा तथा लोक शांति बनाये रखने के लिए प्रतिबंध लागू किये गये हैं। मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 के उपबंधों के परिप्रेक्ष्य में इन प्रतिबंधों को लागू किया गया है। प्रतिबंध की अवधि में सभी दुकानें, कार्यालय, सार्वजनिक परिवहन, बाजार, मॉल, पार्क, विवाह घर, होटल, रेस्टोरेंट, क्लब तथा अन्य सार्वजनिक स्थल बंद रहेंगे। अति आवश्यक सेवाओं को प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है। दवा, सब्जी, फल, दूध तथा किराना दुकानों को निर्धारित अवधि में सामाजिक दूरी बनाये रखकर संचालित करने की अनुमति दी गई है। अति आवश्यक सेवा से जुड़े वाहनों तथा आवश्यक सामग्री की आपूर्ति करने वाले ट्रकों को भी प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है।

जारी आदेश के अनुसार जन सामान्य तथा अन्य संबंधित पक्षों को आदेश की तामीली संभव नहीं है। इसलिए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (2) के तहत यह आदेश एक पक्षीय रूप से जारी किया जा रहा है। आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध भारतीय दण्ड विधान के प्रावधानों के तहत धारा 188 में प्रकरण दर्ज कर दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

Aaryan Dwivedi

Aaryan Dwivedi

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