
- Home
- /
- मध्यप्रदेश
- /
- Rera Madhya Pradesh:...
Rera Madhya Pradesh: जानिए RERA MP क्या है, कैसे रजिस्ट्रेशन करें, शिकायत दर्ज करें, क्या फायदे हैं और रियल एस्टेट में भूमिका....जाने पूरी Details...

Rera mp
Rera Madhya Pradesh In Hindi 2025 – रियल एस्टेट में पारदर्शिता का नया अध्याय
भारतीय रियल एस्टेट क्षेत्र को पारदर्शी और संगठित बनाने के लिए RERA (Real Estate Regulatory Authority) की स्थापना की गई। मध्यप्रदेश में भी RERA एक्ट 1 मई 2017 से प्रभावी हुआ। इसका उद्देश्य है कि बिल्डर्स और उपभोक्ताओं के बीच विश्वास स्थापित किया जा सके।
RERA क्या है और क्यों जरूरी है? (RERA Kya Hai Aur Kyu Hai Jaruri, rera madhya pradesh portal par complaint kaise karein, mp me rera registration kaise hota hai, mp rera se project ka status kaise check kare)
RERA एक कानून है जो रियल एस्टेट सेक्टर को रेगुलेट करता है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि उपभोक्ताओं को समय पर घर मिले और किसी तरह की धोखाधड़ी न हो।
प्रमुख उद्देश्य:
- प्रोजेक्ट की पारदर्शिता
- समय पर डिलीवरी
- बिल्डर्स की जवाबदेही
मध्यप्रदेश में RERA की शुरुआत और कार्यप्रणाली (builder ke khilaf rera me case kaise kare, mp rera login kaise karein, mp rera complaint tracking system, mp rera project registration step by step)
MP RERA की स्थापना 2017 में हुई। इसके तहत सभी आवासीय और वाणिज्यिक प्रोजेक्ट्स को ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्टर करना अनिवार्य है।
यह आधिकारिक वेबसाइट है जहां से सभी सेवाएं मिलती हैं।
MP RERA Mein Registration Kaise Kare (mp me property legal hai ya nahi kaise jane, builder ke delay hone par kya karein rera me, madhya pradesh rera se ghar verify kaise karein)
- वेबसाइट पर जाएं – rera.mp.gov.in
- Project Registration चुनें
- आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें – जैसे land ownership, plan approval, promoter details
- शुल्क भरें
- फॉर्म सबमिट करें
RERA पंजीयन अनिवार्य है यदि:
- निर्माण क्षेत्र 500 वर्ग मीटर से अधिक है
- 8 से ज्यादा फ्लैट्स हैं
RERA में शिकायत कैसे दर्ज करें? (mp rera agent kaise banein, mp rera documents kaun se chahiye, mp rera application fees kitni hai, mp rera me appeal kaise file karein)
अगर किसी ग्राहक को बिल्डर से शिकायत है तो वह MP RERA में शिकायत दर्ज कर सकता है:
शिकायत कैसे करें?
- पोर्टल पर File Complaint पर जाएं
- विवरण भरें
- डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें
- शुल्क ₹1000 जमा करें
- शिकायत ट्रैक करें
MP RERA के लाभ – उपभोक्ताओं के लिए
- प्रोजेक्ट की जानकारी पारदर्शी
- समय पर कब्ज़ा
- लेट होने पर मुआवज़ा
- शिकायत का डिजिटल समाधान
बिल्डर्स के लिए RERA के फायदे
- विश्वास और ब्रांड वैल्यू बढ़ती है
- खरीदारों का भरोसा बनता है
- सरकार से मान्यता प्राप्त प्रोजेक्ट
MP RERA पोर्टल पर उपलब्ध सेवाएं
- प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन
- एजेंट रजिस्ट्रेशन
- शिकायत दर्ज करना
- केस की स्थिति देखना
- प्रमाण पत्र डाउनलोड
RERA के महत्वपूर्ण नियम (MP के लिए)
- बिना रजिस्ट्रेशन कोई प्रोजेक्ट शुरू नहीं किया जा सकता
- हर विज्ञापन में RERA पंजीयन नंबर जरूरी
- ग्राहक से लिए गए पैसे सिर्फ उस प्रोजेक्ट में ही उपयोग किए जाएं
- मुआवजा नियम स्पष्ट हैं
निष्कर्ष – रेरा के ज़रिए सुरक्षित निवेश
यदि आप मध्यप्रदेश में फ्लैट या जमीन खरीदने की सोच रहे हैं तो MP RERA पोर्टल से प्रोजेक्ट स्टेटस और बिल्डर की जानकारी ज़रूर देखें। इससे न केवल आपकी राशि सुरक्षित रहेगी बल्कि कानूनी सहारा भी रहेगा।
FAQs
Q1. RERA क्या है?
RERA एक रियल एस्टेट रेगुलेटरी प्राधिकरण है जो बिल्डर्स और ग्राहकों के बीच विश्वास बनाता है।
Q2. MP RERA वेबसाइट कौन सी है?
Q3. क्या रजिस्ट्रेशन सभी प्रोजेक्ट के लिए जरूरी है?
हाँ, 500 वर्ग मीटर से बड़े और 8 फ्लैट से अधिक वाले प्रोजेक्ट के लिए अनिवार्य है।
Q4. RERA में शिकायत कैसे करें?
RERA पोर्टल पर लॉगिन कर ऑनलाइन शिकायत दर्ज की जा सकती है।
Q5. MP RERA से कौन-कौन से लाभ मिलते हैं?
पारदर्शिता, समय पर कब्ज़ा, कानूनी सुरक्षा और बिल्डर की जवाबदेही।




