मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में निकली भर्ती, अभ्यर्थी योग्यता व आयु सीमा जान लें

Sanjay Patel
7 Dec 2022 7:30 AM GMT
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में निकली भर्ती, अभ्यर्थी योग्यता व आयु सीमा जान लें
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मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में वैकेंसी निकाली गई है। जिसके लिए अभ्यर्थियों से आवेदन मंगाए गए हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 23 दिसम्बर निर्धारित की गई है।

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में वैकेंसी निकाली गई है। जिसके लिए अभ्यर्थियों से आवेदन मंगाए गए हैं। एमपी हाईकोर्ट ने नोटिफिकेशन जारी कर ज्यूडिशियल असिस्टेंट के 40 पदों पर वैकेंसी निकली है। वैकेंसी के लिए आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 23 दिसम्बर निर्धारित की गई है। अभ्यर्थी मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

एमपी हाईकोर्ट वैकेंसी योग्यता

एमपी हाईकोर्ट में जूनियर ज्यूडिशियल असिस्टेंट पदों पद आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों के किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन की डिग्री होना अनिवार्य है। इसके साथ ही अभ्यर्थियों का मध्यप्रदेश एजेंसी फॉर प्रमोशन ऑफ इंफॉर्मेशन एण्ड टेक्नोलॉजी में रजिस्टर्ड होना चाहिए। अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष निर्धारित की गई है। आवेदन करने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन 28 से 30 दिसम्बर तक किया जा सकता है।

एमपी हाईकोर्ट वैकेंसी आवेदन प्रक्रिया

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट वैकेंसी में आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी को सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद होम पेज पर कॅरियर के लिंक पर क्लिक करें। आवेदन शुरू होने के बाद निकाली गई पोस्ट की लिंक एक्टिव होगी। जिसमें अगले पेज पर मांगी गई समस्त जानकारियां आवेदक को भरनी होंगी। इसके बाद रजिस्ट्रेशन करें। रजिस्ट्रेशन करने के बाद अभ्यर्थी एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। इसके पश्चात आवेदक जरूरत के अनुसार प्रिंट आउट भी निकालकर रख सकते हैं। आवेदन करने के दौरान शुल्क का जो निर्धारण किया गया है उसके अनुसार अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को 777 रुपए अदा करने होंगे। जबकि आरक्षण के दायरे में आने वाले अभ्यर्थियों के लिए यह शुल्क 577 रुपए तय की गई है। एमपी हाईकोर्ट वैकेंसी के लिए आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। अभ्यर्थी इसके लिए 23 दिसम्बर तक ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके पश्चात आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

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