मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश में सार्वजनिक एवं सामान्य अवकाश की अधिसूचना, कर्मचारियों-छात्रों के लिए अच्छी खबर, बंद रहेंगे कार्यालय-स्कूल

मध्यप्रदेश में सार्वजनिक एवं सामान्य अवकाश की अधिसूचना, कर्मचारियों-छात्रों के लिए अच्छी खबर, बंद रहेंगे कार्यालय-स्कूल
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देशभर में लोकसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता लगी हुई है.

देशभर में लोकसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता लगी हुई है और 19 अप्रैल को पहले चरण का चुनाव होना है, इसके बाद अलग अलग चरणों में अलग अलग राज्यों सामान्य,सार्वजनिक और सवैतनिक अवकाशकी घोषणा की गई है।

मध्य प्रदेश में भी 19 अप्रैल, 26 अप्रैल और 13 मई को अलग अलग जिलों में अवकाश घोषित किया गया है। इस दौरान 19 अप्रैल 2024 को सीधी, शहडोल, जबलपुर, मंडला, बालाघाट एवं छिंदवाड़ा , 26 अप्रैल 2024 को टीकमगढ़, दमोह, खजुराहो, सतना, रीवा, होशंगाबाद एवं बैतूल,7 मई 2024 को मुरैना, भिंड, ग्वालियर, गुना, सागर, विदिशा, भोपाल एवं राजगढ़ और 13 मई 2024 को देवास, उज्जैन, मंदसौर, रतलाम, धार, इंदौर, खरगोन एवं खंडवा लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाले पूरे निर्वाचन क्षेत्र में अवकाश रहेगा।

लोकसभा निर्वाचन-2024 में प्रदेश के विभिन्न लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में चार चरणों मतदान होगा। राज्य शासन ने संबंधित क्षेत्रों में मतदान के दिन निगोशिएबल इन्सट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 25 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सार्वजनिक अवकाश तथा सामान्य अवकाश घोषित किया हैं। प्रथम चरण में 19 अप्रैल (शुक्रवार) द्वितीय चरण में 26 अप्रैल (शुक्रवार) तृतीय चरण में 7 मई (मंगलवार) एवं चतुर्थ चरण में 13 मई (सोमवार) को होने वाले निर्वाचन को दृष्टिगत रखते हुए उक्त तिथियों में सामान्य अवकाश घोषित किया है।

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