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MP की जनता पढ़ ले ये खबर, सरकार द्वारा निर्मित सेनेटाइजर की दरें निर्धारित, इससे ज्यादा कोई नहीं ले सकता...

MP की जनता पढ़ ले ये खबर, सरकार द्वारा निर्मित सेनेटाइजर की दरें निर्धारित, इससे ज्यादा कोई नहीं ले सकता...
आबकारी आयुक्त राजेश बहुगुणा ने प्रदेश की सभी डिस्टलरीज को Sanitizer की Bottles में विक्रय मूल्य अंकित करने के निर्देश दिये। उन्होंने अपेक्षा की है कि प्रदेश में CORONAVIRUS इस राष्ट्रीय आपदा के मद्देनजर 180 ML की 50 Bottles की पेटी की शासकीय आपूर्ति के लिये GST सहित कीमत 1800 रूपये और गैर शासकीय आपूर्ति/विक्रय के लिये अधिकतम 2100 रूपये से अधिक नहीं रखें।
GST सहित इतने में आपूर्ति की जाए
बहुगुणा ने कहा है कि 180 ML की प्रत्येक बोतल में एमआरपी GST सहित 60 रूपये से अधिक और 90 ML की बोतल में 30 रूपये से अधिक अंकित नहीं करें। इससे विक्रेताओं को राष्ट्रीय आपदा के समय अनुचित लाभ लेने से रोका जा सकेगा। यदि 180 ML की Bottles की अधिक मात्रा जैसे 5, 10, 20 लीटर आदि में यह आपूर्ति शासकीय संस्थाओं में की जाती है, तो 175 रूपये प्रति बल्क लीटर और गैर शासकीय संस्थाओं को 190 रूपये प्रति बल्क लीटर GST सहित आपूर्ति की जाये।
प्रदेश की डिस्टलरियों में निर्मित Sanitizer को संभागीय आयुक्त/जिला कलेक्टर के नियंत्रण में आबकारी विभाग के डिपो में रखा गया है। संभागीय आयुक्त इच्छानुसार इसे जिला मुख्यालयों पर स्थित जिला डिपो में संग्रहित करवा सकते हैं। शासकीय जरूरत के अनुसार पर्याप्त मात्रा में Sanitizer उपलब्ध होने पर इसे मेडिकल स्टोर/विक्रय स्थलों पर ड्रग निरीक्षक के माध्यम से आमजन को विक्रय के लिये उपलब्ध करवा सकते हैं। ऐसे विक्रय स्थलों पर आवश्यक रूप से बाहर एक नोटिस बोर्ड पर यह प्रदर्शित किया जाना चाहिए कि दुकान में कितना Sanitizer उपलब्ध है और उपभोक्ता के लिये इसके विक्रय मूल्य क्या है।
बहुगुणा ने कहा है कि 20 सेकेण्ड तक साबुन से हाथ धोने पर वही प्रभाव होता है, जो Sanitizer के उपयोग से होता है। उन्होंने कहा है कि शासकीय डिपो में Sanitizer का पर्याप्त स्टॉक है तो डिस्टलरी के संचालक संभागीय आयुक्त से अनापत्ति प्राप्त कर खुले बाजार में भी इसे बेच सकते हैं। उन्होंने सभी संभागीय आयुक्त और कलेक्टर्स को प्रदेश के डिस्टलरीज द्वारा निर्मित Sanitizer के मूल्य एवं विक्रय/वितरण की समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिये।