मध्यप्रदेश

MP: शादी के पहले वैक्सीनेशन जरूरी, अन्यथा रुकेंगे सात फेरे, लगेगा 50000 का जुर्माना

Rewa
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मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के रतलाम (Ratlam) जिले के कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम (Kumar Purushottam) ने आदेश जारी किया है।

रतलाम (Ratlam) वैवाहिक कार्यक्रम बहुत जल्दी शुरू होने वाले हैं। देवउठनी एकादशी के बाद सभी शुभ कार्य प्रारंभ हो जाएंगे। नवंबर माह में शादी के कई शुभ मुहूर्त है। ऐसे में रतलाम कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम (Ratlam Collector Kumar Purushottam) ने एक आदेश जारी करते हुए कहा है कि कोविड-19 गाइडलाइन (COVID-19 Guideline) का पालन करना आवश्यक है। वहीं उन्होंने टीकाकरण पर जोर देते हुए कहा अगर शादी के समय मैरिज गार्डन में कोई भी व्यक्ति बिना टीका के मिला तुम मैरिज गार्डन संचालक पर 50 हजार का जुर्माना लगाया जाएगा। सात फेरों में कोई व्यवधान न हो इसलिए आवश्यक है सभी टीका लगवाएं।

क्या है कलेक्टर का आदेश

रतलाम कलेक्टर (Ratlam Collector) ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि मैरिज गार्डन में होने वाली शादी का औचक निरीक्षण किया जाए इसके लिए। इसके लिए कमेटी का गठन किया जाएगा। जो मैरिज गार्डन का औचक निरीक्षण कर वैक्सीनेशन के संबंध में आए हुए मेहमानों से जानकारी ले सकती है। वही कलेक्टर का कहना है कि अगर कार्यक्रम के दौरान कोई भी व्यक्ति बिना टीका लगवाए मिला तो मैरिज गार्डन संचालक पर 50 हजार रुपए का जुर्माना किया जाएगा। साथ ही वैक्सीनेशन टीम को तुरंत बुलाकर मौके पर ही उक्त व्यक्ति का टीकाकरण करवाया जाए।

सिनेमा हॉल पर भी होगी कार्यवाही

कलेक्टर ने जारी आदेश में कहा है कि कुछ इसी तरह सिनेमाघरो मे भी औचक निरीक्षण कर वैक्सीनेशन की जानकारी ली जाएगी। वहां भी अगर कोई दर्शक बिना टीकाकरण के मिला तो उसका टीकाकरण करवाने के साथ ही सिनेमाघर संचालक पर कार्यवाही की जाएगी।

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