मध्यप्रदेश

एमपी में शिक्षकों के ट्रांसफर के लिए नई पॉलिसी, अब गांव में ड्यूटी करना हुआ अनिवार्य

MP Teacher Transfer Policy 2022
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MP Transfer Policy 2022: एमपी के शिक्षकों को गांव में ड्यूटी करना हुआ अनिवार्य।

MP Government Teacher Transfer News: शिक्षकों के तबादलें को लेकर सराकर की जो पॉलिसी बनाई गई है। उसके तहत अब शिक्षकों को गांव में सेवा देना जरूरी हो गया है। नियम के तहत अगर कोई शिक्षक 10 वर्ष से शहरी क्षेत्र में काम कर रहा है तो उन्हे इसके बाद गांव में पदस्थ किया जाएगा।

दरअसल स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय मध्यप्रदेश शासन की ट्रांसफर पॉलिसी (Transer Policy) के तहत गांव में सेवा देना अनिवार्य किया गया है। शिक्षकों को सबसे पहले स्वैच्छिक स्थानांतरण का विकल्प दिया गया है। यदि वह इसका उपयोग नहीं करते तो डिपार्टमेंट अपनी जरूरत के हिसाब से ट्रांसफर (Transfer) करेगा।

गांवों में शिक्षा बढ़ाने बनाई गई पॉलिसी

शिक्षा मंत्रालय की मंशा है कि गांव में शिक्षा का स्तर बेहतर हो सके और इसके लिए जरूरी है कि गांवों की स्कूलों स्टाफ तैनात किया जाए। उसी के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षको को भेजा जाएगा।

अनुभवी शिक्षकों पर फोकस

जो खबरें आ रही उसके तहत शिक्षा विभाग ऐसे अनुभवी शिक्षकों को ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित स्कूलों में पदस्थ करने की योजना बना रहा है जहां पर कोई भी नियमित शिक्षक नहीं है या फिर वरिष्ठ शिक्षक ना होने के कारण स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या घटती जा रही है। शिक्षकों को अगले 10 साल तक ग्रामीण क्षेत्र में सेवाएं देनी होंगी।

ऐसे शिक्षकों को मिलेगी छूट

एक वर्ष के अंदर रिटायरमेंट होने वाले शिक्षकों को इससे मुक्त रखा गया है। तो वहीं जिनके रिटायरमेंट में 3 साल बचे हैं या गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं या विकलांग हैं, उन्हें भी इसका लाभ मिलेगा। इसी तरह रिटायरमेंट में एक साल से कम समय है, 40 प्रतिशत या उससे अधिक निःशक्तता है, गंभीर बीमारी है तो सरप्लस मानकर ट्रांसफर नहीं होगा। स्वैच्छिक ट्रांसफर में स्थाई परिस्थिति के अलावा राष्ट्रीय पुरस्कार या राज्य पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों को वरीयता मिलेगी।

Viresh Singh Baghel | रीवा रियासत

Viresh Singh Baghel | रीवा रियासत

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