मध्यप्रदेश

MP Panchayat Chunav: OBC की रिजर्व सीटों पर नहीं होंगे चुनाव; जिला पंचायत अध्यक्ष पद का आरक्षण भी स्थगित किया गया

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MP Panchayat Chunav 2022 

MP Panchayat Chunav: सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद एमपी में पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा बदलाव किया गया है. OBC की रिज़र्व सीटों पर चुनाव स्थगित कर दिए गया है.

MP Panchayat Chunav 2022: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court of India) के निर्देश के बाद एमपी में पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा बदलाव किया गया है. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य में चुनावरत OBC की रिज़र्व सीटों पर चुनाव स्थगित कर दिए गया है. यह निर्णय शुक्रवार देर शाम लिया गया. इससे पहले पंचायत विभाग ने जिला पंचायत अध्यक्ष पद के आरक्षण पद के लिए शनिवार को होने वाली आरक्षण प्रक्रिया को भी स्थगित कर दिया है.

बता दें शुक्रवार को मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव (MP Panchayat Election) को लेकर लगी याचिकाओं में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की थी. सुको के निर्देश के बाद राज्य निर्वाचन आयोग (State Election Commission) ने अन्य पिछड़ा जाति (OBC) के लिए रिजर्व जिला पंचायत सदस्य, जनपद, सरपंच व पंच के पदों के निर्वाचन की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है.

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को आदेश जारी

राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव बीएस जामोद ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के पारित आदेश के पालन में पंचायतों के निर्वाचन वर्ष 2021-22 के लिए जारी कार्यक्रम के तहत ओबीसी के लिए आरक्षित पंच, सरपंच, जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत सदस्य के पदों की निर्वाचन प्रक्रिया स्थगित कर दी गई है. इस संबंध में कार्यवाही के लिए सभी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को आदेश जारी कर दिए गए हैं.

इधर, पंचायती राज आयुक्त आलोक कुमार सिंह ने कहा कि प्रदेश के 52 जिला पंचायत अध्यक्ष पद की आरक्षण प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया है. आरक्षण प्रक्रिया शनिवार 18 दिसंबर को होने वाली थी. सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। इस संबंध में देर शाम आदेश जारी कर दिए हैं.

कानून के दायरे में रहकर ही चुनाव करवाए : सुको

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राज्य निर्वाचन आयोग से कहा कि कानून के दायरे में रहकर ही चुनाव करवाए. OBC के लिए निर्धारित सीटों को सामान्य सीटों में तब्दील करने की अधिसूचना जारी करे, जबकि मध्यप्रदेश में पंचायत चुनाव में 13% सीटें पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए रिजर्व की गई हैं. अब सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन करने के लिए नए सिरे से आरक्षण प्रक्रिया करनी होगी. बता दें कि सीटों का आरक्षण संबंधित क्षेत्र की आबादी के हिसाब से होता है. इसे लेकर चुनाव आयोग ने शनिवार को बैठक बुलाई है.

14 हजार 525 अभ्यर्थी फार्म जमा कर चुके

प्रदेश में पहले और दूसरे चरण के पंचायत चुनाव के लिए अब तक 14 हजार 525 अभ्यर्थी फार्म जमा कर चुके हैं. शुक्रवार को आठ हजार 81 नामांकन जमा किए गए. जिला पंचायत सदस्य के लिए 186, जनपद पंचायत सदस्य के लिए 695, सरपंच पद के लिए 4 हजार 781 और पंच पद के लिए 2 हजार 419 अभ्यर्थियों ने फाॅर्म जमा किए. शनिवार को भी नामांकन पत्र जमा किए जाएंगे.

बता दें कि अब तक जिला पंचायत सदस्य के लिए 302, जनपद पंचायत सदस्य के लिए 1 हजार 132, सरपंच पद के लिए 9 हजार 371 और पंच पद के लिए 3 हजार 720 अभ्यर्थियों द्वारा फार्म जमा किए जा चुके हैं. नामांकन फाॅर्म जमा करने की अंतिम तारीख 20 दिसंबर है. इनकी जांच 21 दिसंबर को होगी और 23 दिसंबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे.

महाराष्ट्र स्थानीय निकाय चुनाव पर आ चुका है फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने 15 दिसंबर को महाराष्ट्र में स्थानीय चुनावों में OBC के लिए आरक्षित 27% सीटों के अध्यादेश को रद्द कर दिया था. कोर्ट ने 6 दिसंबर के आदेश में तब्दीली से इनकार करते हुए कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग अपनी पिछली अधिसूचना में बदलाव करते हुए हफ्ते भर में नई अधिसूचना जारी करे. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अधिसूचना में पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण के प्रावधान को रद्द करते हुए बाकी 73% सीटें सामान्य श्रेणी के लिए रखे जाने की नई अधिसूचना एक हफ्ते में जारी करने का आदेश आयोग को दिया है.

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