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OBC आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त: 'MP सरकार सो रही है क्या?' 13% होल्ड पदों का 6 साल में क्या किया; अंतिम सुनवाई 23 सितंबर को...

मध्यप्रदेश में सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के 13% पदों को होल्ड करने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने डॉ मोहन यादव सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। मंगलवार को हुई सुनवाई में कोर्ट ने सरकार से सीधे पूछा, "मध्यप्रदेश सरकार सो रही है क्या? ओबीसी के 13% होल्ड पदों पर 6 साल में क्या किया?" सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को बेहद गंभीर मानते हुए 23 सितंबर को अंतिम सुनवाई के लिए पहले नंबर पर लिस्ट किया है।
MP सरकार के नोटिफिकेशन पर भी उठाए सवाल
ओबीसी महासभा के वकील वरुण ठाकुर ने बताया कि यह याचिका MPPSC के उन चयनित उम्मीदवारों ने लगाई है, जिन्हें अभी तक नौकरी नहीं दी गई है। उन्होंने कोर्ट को बताया कि मध्यप्रदेश सरकार ने 29 सितंबर 2022 को एक नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसे कोर्ट में चुनौती दी गई है। इस पर कोर्ट ने कहा कि सरकार के नेता तो 27% आरक्षण देने की बात करते हैं, लेकिन सुनवाई में उनके वकील तब आते हैं जब आदेश लिख दिया जाता है। कोर्ट ने सरकार के 22 सितंबर 2022 के नोटिफिकेशन पर भी सवाल उठाते हुए पूछा कि यह कानून के खिलाफ क्यों जारी किया गया था?
छत्तीसगढ़ की तर्ज पर राहत की मांग
ओबीसी पक्षकारों ने कोर्ट से मांग की है कि जिस तरह छत्तीसगढ़ में 58% आरक्षण को मान्यता मिली है, वैसी ही राहत मध्यप्रदेश को भी दी जाए, ताकि भर्ती प्रक्रिया पूरी हो सके। हालांकि, अनारक्षित वर्ग ने इसका विरोध करते हुए कहा कि दोनों राज्यों के मामलों में अंतर है। छत्तीसगढ़ में जनजातीय आबादी ज़्यादा होने के कारण वहां आरक्षण की स्थिति अलग है। फिलहाल हाईकोर्ट के 4 मई 2022 के आदेश के बाद ओबीसी आरक्षण 14% तक सीमित है, जिसके खिलाफ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है।
35 से ज्यादा भर्तियां अटकीं, 8 लाख उम्मीदवार परेशान
इस आरक्षण विवाद के चलते प्रदेश में 2019 से अब तक 35 से ज़्यादा सरकारी भर्तियां अटकी हुई हैं। हर भर्ती में 13% पद होल्ड कर दिए जाते हैं, जिससे 8 लाख से ज़्यादा उम्मीदवार प्रभावित हो रहे हैं। करीब 3.2 लाख चयनित उम्मीदवार नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। राज्य सरकार की एक रिपोर्ट के अनुसार, 2023 विधानसभा चुनावों के बाद से 29 हजार पदों पर नियुक्तियां हुई हैं, जबकि 1.04 लाख पद अभी भी खाली हैं।
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