मध्यप्रदेश

MP News: रिश्वत लेने के मामले में दोषी नायाब तहसीलदार को 4 साल का कारावास

MP News: रिश्वत लेने के मामले में दोषी नायाब तहसीलदार को 4 साल का कारावास
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विदिशा (Vidisha News): रिश्वत लेने के मामले में दोषी नायाब तहसीलदार श्यामनारायण सिंह राजपूत को विभिन्न धाराओं समेत भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत 4-4 वर्ष का सश्रम कारावास और कल 10 हजार स्पये के अथदण्ड की दण्डित किया गया। न्यायालय मनोज राठी प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जिला द्वारा राजपूत को दण्डित किया गया है।

उक्त प्रकरण में परची ज्योति गोयल लोक अभियोजक सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा को गई। समय-समय पर जिला लोक अभियोजन अधिकारी जेएस तोमर द्वारा मार्गदर्शन दिया गया। आवेदक कमलेश शर्मा निवासी ग्राम भरनाखेड़ा शमशाचाद ने लोकायुक्त भोपाल को एक आवेदन दिया था।

अपना शिकायत में उन्होंन आरोप लगाए थे कि उनके पिताजी नत्रलाल के नाम से साले ग्यारह बाधा खेती की जमीन है, जमीन कंप्यूटर रिकार्ड में सरकारी दिखाई गई है। आवेदक ने नायाच तहसीलदार शमशाबाद जिला विदिशा को चजगं पिताजी के नाम से उक्त जमीन का रिकार्ड का दुरूस्त करने के लिए आवेदन लगाया था।

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