मध्यप्रदेश

एमपी नगर निगम चुनाव 2022: मतदाता ध्यान दें! महापौर और पार्षद दोनों को देना होगा वोट; नहीं तो पूरा नहीं होगा मतदान...

MP Nagar Nigam Election 2022
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MP Nagar Nigam Election 2022

MP Nagar Nigam Election 2022: नगरीय निकाय चुनावों को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने एक नियम में सख्ती की है. अब वोटर को महापौर और पार्षद दोनों को वोट करना आवश्यक होगा.

MP Nagar Nigam Election 2022: अगर आप सोच रहें हैं कि महापौर को वोट दे दें और पार्षद को न दें, या फिर पार्षद प्रत्याशी को दे दें और मेयर कैंडिडेट को वोट ही न दें, तो ऐसा बिलकुल नहीं चल पाएगा. इस बार मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग (Madhya Pradesh State Election Commission) ने मतदान को लेकर सख्ती की है. अगर आप किसी एक पर वोट डालते हैं और दूसरे पर नहीं तो आपका मतदान पूर्ण नहीं माना जाएगा. इसके लिए पोलिंग बूथ में रखी महापौर प्रत्याशी और पार्षद प्रत्याशी वाली EVM आपस में जोड़ी गई हैं. यानि वोट काउंट में समानता होनी जरुरी है.

कैसे तय होगा की आपका मतदान हो गया है

नगर निगम चुनाव के लिए पोलिंग बूथ में दो EVM होंगी. पहली EVM मेयर कैंडिडेट के मतदान के लिए तो दूसरी पार्षद प्रत्याशी के लिए. दोनों EVM एक दूसरे से कनेक्टेड होंगी. पहली मशीन में मतदान करने पर आपको छोटी बीप की आवाज आएगी, दूसरी मशीन में मतदान करते ही आपको लंबी बीप की आवाज आएगी. जब लंबी वाली बीप साउंड सुनाई दे, तभी समझिये की आपका मतदान पूरा हो गया है. इसी के बाद आपको पीठासीन अधिकारी मतदान कमरे से बाहर जाने के लिए कहेगा.

एक वोट नहीं देना है तो नोटा प्रेस करें

अगर आप चाहते हैं कि आपको सिर्फ महापौर प्रत्याशी को ही वोट करना है पार्षद को नहीं या फिर पार्षद के लिए वोट करना है और महापौर के लिए नहीं, तो फिर आपके सामने एक ऑप्शन नोटा होता है. दोनों ही मशीनों में नोटा (NOTA) का विकल्प मौजूद है, आप नोटा प्रेस करेंगे तो भी आपका वोट कम्पलीट माना जाएगा.

ऐसा क्यों करना पड़ा

दरअसल, अब तक दोनों वोट डालने पर जोर नहीं देने से कुल मतदान के प्रतिशत और पार्षद व महापौर को हुए मतदान के आंकड़े अलग-अलग आते हैं. इससे मतगणना के समय विवाद होता था. निर्वाचन अधिकारियों का कहना है कि EVM में दो बीप की व्यवस्था पिछली बार भी थी, लेकिन इस बार वोट कंप्लीट कराने की बात पर ज्यादा जोर दिया है.

नगर निगम चुनाव में वोट करने के पहले ध्यान दें ये बातें

  1. आपको महापौर और पार्षद दोनों ही कैंडिडेट्स की ईवीएम में वोट देना अनिवार्य है.
  2. किसी एक की स्थिति में आप NOTA का इस्तेमाल कर सकते हैं.
  3. दोनों मशीनों में वोट पड़ने पर ही लंबी बीप का साउंड सुनाई देगा, तभी वोट कम्पलीट माना जाएगा.
  4. नगर निगम चुनाव में इस बार ईवीएम में वीवीपैट की व्यवस्था नहीं है.
  5. ईवीएम में पर्ची नहीं निकलेगी.
  6. पार्षद की EVM में सफेद और महापौर की में गुलाबी मतपत्र लगा होगा.
  7. महापौर की ईवीएम पहले नंबर पर होगी, जबकि पार्षद की ईवीएम दूसरे नंबर पर.
  8. वोट कम्पलीट होने पर ही पीठासीन अधिकारी आपको जाने के लिए कहेगा.
  9. किसी भी सूरत में मतदान केंद्र के अंदर मोबाइल लेकर प्रवेश न करें.


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