मध्यप्रदेश

MP Liquor Rate 2023: एमपी में नहीं बंद होगी कोई भी शराब की दुकानें, अहातों को लेकर सरकार ने जारी किया नया नियम

MP Liquor Rate 2023: एमपी में नहीं बंद होगी कोई भी शराब की दुकानें, अहातों को लेकर सरकार ने जारी किया नया नियम
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नई शराब नीति मध्य प्रदेश में लागू हो रही है। प्रदेश में कोई भी शराब की दुकान बंद नहीं की जाएगी। यह बात जरूर है कि सरकार ने अहातों के लिए नया नियम निर्धारित कर दिया है।

MP Liquor Rate 2023: नई शराब नीति मध्य प्रदेश में लागू हो रही है। ऐसे में चर्चा का बाजार गर्म है। कई लोगों द्वारा कहा जा रहा है कि अब शराब की दुकानें कम हो जाएंगी। लेकिन हाल के दिनों में स्पष्ट जानकारी मिलनी शुरू हुई है। प्रदेश में कोई भी शराब की दुकान बंद नहीं की जाएगी। यह बात जरूर है कि सरकार ने अहातों के लिए नया नियम निर्धारित कर दिया है। शिवराज सरकार ने 1 अप्रैल से अहातों को बंद करने का ऐलान किया है।

बंद होंगी दुकानें या अहाते

सरकार ने अहातो को बंद करने का निर्देश दीया है। सरकार का कहना है कि शराब दुकानों में शराब बेचने और खरीदने का काम चलता रहेगा। लेकिन निश्चित किया गया है कि सार्वजनिक स्थानों पर खुले तौर पर शराब पीने, ओपन अहाता पूरी तरह से बंद रहेगा।

राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि कैबिनेट ने प्रदेश की सभी ओपन बार यानी अहाता को बंद करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। आने वाली 1 अप्रैल से यह नियम लागू हो जाएगा।

शराब की खपत को कम करने के उद्देश्य से सरकार ने आहातो बंद करने का फैसला लिया है। सरकार का मानना है कि इस निर्णय से शराब पीने वालों की संख्या में कमी आएगी। देखना यह है कि सरकार का यह निर्णय शराब की खपत को कम करने में कितना सहयोगी सिद्ध हो रहा है।

शराब दुकान नहीं बंद होगी

जानकारी के अनुसार मध्यप्रदेश में 2010 के बाद एक भी शराब दुकानों को बंद नहीं किया गया है। यह बात जरूर है कि शराब के मामले में कई नए नियम बनाए गए हैं। अब शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही होगी। यहां तक कि ड्राइविंग लाइसेंस भी निरस्त कर दिया जाएगा। धार्मिक और सामाजिक स्थानों से 100 मीटर की दूरी पर शराब की दुकानें नहीं होंगी। इनका स्थान परिवर्तित किया जाएगा।

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