मध्यप्रदेश

MP Liquor Policy 2024: नई शराब पॉलिसी लागू, शराब के शौकीनों की आई शामत

MP Liquor Policy 2024: नई शराब पॉलिसी लागू, शराब के शौकीनों की आई शामत
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MP Liquor Policy 2024-2025, Madhya Pradesh Liquor Policy 2024: मध्य प्रदेश में वितीय वर्ष 2024-25 के लिए राज्य सरकार ने शराब ठेकों को भी प्रक्रिया शुरू कर दी है।

MP Liquor Policy 2024-2025, Madhya Pradesh Liquor Policy 2024: मध्य प्रदेश में वितीय वर्ष 2024-25 के लिए राज्य सरकार ने शराब ठेकों को भी प्रक्रिया शुरू कर दी है। राजस्व बढ़ाने के लिए इस बार शराब के ठेके 15 प्रतिशत महंगे होंगे। वहीं, प्रदेश के तीन नए जिले मऊगंज, मैहर और जंतुर्मा की शराब दुकानों को अभी पुराने जिलों में ही रखा जाएगा।

इनके के क्रमशः रीवा, सतना और छिंदवाड़ा जिला मुख्यालय से ही होंगे। पयिक कर विभाग के अधिकारियों (ने बताया कि ठेका होने के बाद मऊगंज, मैहर और पांपुर्ण किले की शराब दुकानें का संचालन एवं प्रायन इन्दीरा के कलेक्टर के अ बाए कि किसी भी मंदिरा समूह में शराब दुकानें एक से अधिक जिलों को राजी के अंतर्गत नहीं आनी चाहिए। यदि एक से अधिक राजस्व सीमा में शराब दुकानें आती है तो उन समूहों कावति जिलों की राजस्व सीमाओं का निर्धारण के अनुरुप पुनर्गठन किया जाएगा।

ऐसे पूर्वगठित समूहों की नीलामी ई-टेंडर के माध्यम से की जाएगी और इनका नवीनीकरण नहीं किया जाएगा। वर्ष 2024-25 के लिए 3600 कम्पोजिट मंदिरा दुकानों के रोके प्रथमतः विगत वर्ष 2023- 24 में प्रचरित छोटे एक समूहों में किया। शराब की कला के लिए प्रत्येक जिले वादादित की जाएगी। म आबकारी अधिनियम 1915 के वह दी कि जो एक लकी काट चुका हो, शराब दुकान का ठेका लेने लिए अपात्र होगा।

शराब ठेकेदारों को जमा करनी होगी ई-बैंक गारंटी

शराब ठेकेदारों के फर्जी बैंक गारंटी जमा करने के मामले सामने आने के बाद अब नियमों में बदलाव कर दिया गया है। अब शराब ठेकेदारों को पहले ई-बैंक गारंटी जमा करनी होगी। सरकार के नए नियम से 3600 से अधिक दुकानों के आवंटन से सरकार के खजाने में जमा होंगे 4 हजार करोड़ रुपए। बता दें कि फर्जी बैंक गारंटी देकर पिछले साल पांच जिलों के ठेकेदारों ने सरकार को 100 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान पहुंचाया था। कई ठेकेदारों ने ठेका लेते समय फर्जी बैंक गारंटी लगाई थी। अब शराब का ठेका लेने के बाद तीन दिनों के अंदर ही सरकार के खजाने में बैंक गारंटी की राशि जमा करनी होगी। बता दें कि भोपाल, जबलपुर, कटनी, रीवा सहित अन्य जिलों में भी फर्जी बैंक गारंटी के मामले उजागर हुए थे।

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