मध्यप्रदेश

MP Liquor New Rule 2022: एमपी में शराब खरीदने वालो के लिए रखी गई ये शर्त, बिन देर किए फटाफट जाने

MP Liquor New Rule
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MP Liquor New Rule 

MP Liquor News: शराब और सड़क हादसे का बहुत बड़ा संबंध है। तभी तो पहले ही सड़क परिवहन विभाग द्वारा एक सख्त नियम बनाया गया है.

MP Liquor New Rule In Hindi: शराब और सड़क हादसे का बहुत बड़ा संबंध है। तभी तो पहले ही सड़क परिवहन विभाग द्वारा एक सख्त नियम बनाया गया है जिसमें शराब पीकर वाहन चलाना पूर्णरूपेण प्रतिबंधित है। शराब पीकर वाहन चलाए जाते पकड़े जाने पर सजा और जुर्माना दोनों का प्रावधान किया गया है। समय-समय पर जांच भी होती रहती है। लेकिन आबकारी विभाग ने हाल के दिनों में एक और सख्त नियम अपने सभी शराब दुकानों में लागू कर दिया है। मध्यप्रदेश का जबलपुर शहर इसमें सबसे आगे है।

जबलपुर आबकारी विभाग का नया नियम

जबलपुर आबकारी विभाग में नया नियम जारी करते हुए कहा है कि जो भी उसकी दुकान पर शराब लेने के लिए आएगा सबसे पहले उसे हेलमेट दिखाना होगा। शराब दुकान के बाहर बड़े-बड़े पोस्टर चिपका दिए गए हैं हेलमेट नहीं तो शराब नहीं। अब देखना यह है कि आबकारी विभाग का यह प्रयास किस हद तक सफल हो पाता है।

हाईकोर्ट ने दिया है सख्त आदेश

सड़क हादसे में कमी लाने के लिए दो पहिया वाहन चालकों को हेलमेट अनिवार्य कर दिया गया है। नियम तो पहले से था लेकिन प्रशासनिक सुस्ती की वजह से इसका कड़ाई से पालन नहीं हो रहा था। लेकिन अब सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए यह नियम बना दिया है अगर दोपहिया वाहन हेलमेट का उपयोग नहीं करते तो उन्हें किसी भी तरह की सुविधा नहीं प्राप्त होगी। जैसे न तो उन्हें पेट्रोल पंप पर तेल मिलेगा और न ही शराब की इच्छा रखने वालों को शराब भी नहीं प्राप्त होगी।

चल रहा विशेष अभियान

जबलपुर में 6 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर तक हेलमेट के लिए विशेष जांच अभियान चलाया जा रहा है। इस जांच अभियान में बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चालकों को पहले तो समझाइश दी जा रही है। अगर नहीं माने तो उन पर चालानी कार्यवाही भी की जाएगी।

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