मध्यप्रदेश

MP Latest News: संशोधित हुआ नियम, खनिज अधिकारियों के पदों पर होने वाली भर्ती मे अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण

MP Latest News: संशोधित हुआ नियम, खनिज अधिकारियों के पदों पर होने वाली भर्ती मे अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण
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Backward Classes Reservation In MP: मध्य प्रदेश खनिज विभाग ने नियमों में संशोधन करते हुए एक बड़ा परिवर्तन करने जा रहा है। जानकारी मिल रही है कि खनिज अधिकारियों के लिए होने वाली भर्ती में अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। इसके लिए विभाग ने लगभग पूरी तैयारी कर ली है। वही साथ में बताया गया है कि ईडब्ल्यूएस के लिए भी 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है।

बदला गया 58 वर्ष पुराना नियम

मध्य प्रदेश भौमिकी तथा खनिकर्म में प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी भर्ती अधिनियम 1956 में संशोधन किया है। 58 वर्ष पुराने इस अधिनियम को संशोधित करते हुए खनिज विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। जारी की गई अधिसूचना में कई बड़े परिवर्तन किए गए हैं। अब देखना यह है कि विभाग द्वारा किया गया यह परिवर्तन कहां तक सफल हो पाता है। क्योंकि अभी कई मामलों में हाई कोर्ट द्वारा रोक लगाई जा चुकी है।

पहले मिलता था 14 अब मिलेगा 27 प्रतिशत

जानकारी के अनुसार पहले इन पदों पर भर्ती के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग को 14 प्रतिशत का आरक्षण दिया जा रहा था। लेकिन अब भर्ती नियम में संशोधन करने के पश्चात अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा शारीरिक रूप से विकलांग वर्ग के स्थान पर दिव्यांगजन स्थापित किया गया है।

विभाग ने एक और बड़ा संशोधन करते हुए कहा है कि ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए सीधी भर्ती के पदों पर 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। खनिज साधन विभाग ने श्रेणी एक व दो पदों की पूर्ति के लिए सीधी भर्ती और पदोन्नति से भरी जाने वाली दोनों ही प्रक्रियाओं में आरक्षण निर्धारित कर दिया है।

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