मध्यप्रदेश

MP High Court: हाईकोर्ट ने प्राचार्य और उप प्राचार्य के तबादले पर लगाई रोक

MP High Court: हाईकोर्ट ने प्राचार्य और उप प्राचार्य के तबादले पर लगाई रोक
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MP High Court: याचिकाकर्ता की ओर से बताया कि सीएम राइस स्कूल में स्थानांतरण, पदस्थापना को लेकर अनियमितता और लापरवाही की जा रही है। जिसके कारण काफी अधिक संख्या में स्थानांतरण और पदस्थापना की जा रही है।

MP Jabalpur News: उच्च न्यायालय (High Court) ने मंडला के बिछिया में पदस्थ सीएम राइस स्कूल (CM Rise Schools) के प्राचार्य व जबलपुर में पदस्थ उप प्राचार्य के किए गए तबादलों पर रोक लगा दी है। जस्टिस एमएस भट्टी व जस्टिस विशाल धगट की अलग-अलग एकलपीठ ने यह निर्देश देते हुए अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने का निर्देश दिया है। यह मामला मंडला के बिछिया शासकीय उमावि में पदस्थ प्राचार्य अशोक कुमार झारिया व जबलपुर में पदस्थ उप प्राचार्य निधि सिंह की ओर से दायर की गई थी। याचिकाकर्ता की ओर से बताया कि सीएम राइस स्कूल में स्थानांतरण, पदस्थापना को लेकर अनियमितता और लापरवाही की जा रही है। जिसके कारण काफी अधिक संख्या में स्थानांतरण और पदस्थापना की जा रही है। जिसमें याचिकाकर्ता अशोक कुमार झारिया प्राचार्य शासकीय मॉडल उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय बिछिया जिला मंडला कार्यरत है। उनका चयन सीएम राइज में किया गया था। योजना के नियम के अनुसार आवेदक की पदस्थापना उसी स्कूल में होना चाहिए था। जहां वह कार्यरत है। परंतु अनावेदक गणों के द्वारा आवेदक की पदस्थापना स्थानांतरण उस स्कूल में न करके उसका स्थानांतरण शासकीय उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय बीजाडांडी जिला मंडला में कर दिया गया। जो कि उसकी पदस्थापना से 100 किमी दूर था। इसी प्रकार निधी सिंह जो कि उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर जबलपुर में कार्य कर रही है। उनका स्थानांतरण, पदस्थापना उप प्राचार्य के पद पर चरगवां पर रोक लगाते हुए आवेदकों को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने का निर्देश दिया गया है।

Ankit Pandey | रीवा रियासत

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